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शख्स ने घर तक पीछा कर महिला के साथ किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा; कहा-'तुम खतरा हो'

 Edited By: Amit Mishra
 Published : Apr 24, 2026 09:42 pm IST,  Updated : Jun 25, 2026 01:27 pm IST

ब्रिटेन में एक महिला के साथ हैवानियत करने वाले शख्स को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी शख्स का नाम जॉन एशबी है जो एक ब्रिटिश नागरिक है। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था।

Guilty John Ashby- India TV Hindi
Guilty John Ashby Image Source : WEST MIDLANDS POLICE / SWNS

लंदन: साल 2025 में के अक्टूबर महीने में इंग्लैंड के वॉल्सॉल (वेस्ट मिडलैंड्स) में एक बेहद डराने वाला मामला सामने आया था। 32 साल का जॉन एशबी बस से उतरने के बाद एक महिला के पीछे-पीछे उसके घर तक गया। महिला को इसकी भनक तक नहीं लगी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। 

महिला पर हुआ क्रूर और डराने वाला हमला

महिला ने जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोला एशबी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और घर के अंदर तक दाखिल हो गया। अदालत में बताया गया कि एशबी ने महिला पर बहुत बुरी तरीके से हमला किया। उसने उसे इस्लाम विरोधी गालियां दीं क्योंकि उसे गलती से लगा कि महिला मुस्लिम है। पूरा हमला बेहद क्रूर और डराने वाला था। 

जज ने क्या कहा?

द मिरर के मुताबिक शुक्रवार को बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में जज जस्टिस पेप्परॉल ने एशबी को सजा सुनाते हुए कहा कि वह "बहुत घिनौना नस्लवादी और इस्लाम विरोधी" है। जज ने आगे कहा, "तुम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा हो।" एशबी ने इससे पहले मंगलवार को अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उस पर बलात्कार, लूटपाट, गला घोंटने की कोशिश और धार्मिक आधार पर हमला करने के आरोप थे।

महिला के साथ किया अत्याचार

हमले के दौरान जॉन एशबी ने महिला को उसके कपड़े उतारने को मजबूर किया, छड़ी से मारा और उसका गला घोंटने की कोशिश की। साथ ही वह लगातार नस्लीय गालियां देता रहा। पीड़िता ने बताया कि एशबी ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए खुद को ब्रिटिश मालिक बताया। पीड़िता के मुताबिक उसने चीख-चीखकर बताया कि वह मुस्लिम नहीं लेकिन एशबी नहीं माना।

महिला का मोबाइल और गहने लेकर भागा एशबी

हमला तब रुका जब एशबी को बाहर से कोई आवाज सुनाई दी और वह घबरा गया। वह महिला का मोबाइल और गहने लेकर भाग गया। मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने एशबी को कम से कम 14 साल की जेल और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

महिला की होने वाली थी शादी

कोर्ट में पढ़े गए पीड़ित के बयान में, महिला ने कहा कि उसे अपने ही घर में असुरक्षित महसूस हुआ और तब से उसे पैनिक अटैक आने लगे हैं। उसे एंटीडिप्रेसेंट और नींद की दवाएं लेनी पड़ रही हैं। उसने कहा पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी, मैं खुश थी और अपनी नौकरी में भी अच्छा कर रही थी। मेरे भविष्य के लिए कई प्लान थे। उसने कोर्ट में बताया कि जनवरी में उसकी और उसके पार्टनर की शादी होने वाली थी।

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