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ट्रंप लेंगे बड़ा फैसला, गैर अमेरिकी नागरिकों के US में जन्मे बच्चों को नहीं मिल पाएगी नागरिकता

 Edited By: India TV News Desk
 Published : Oct 30, 2018 07:06 pm IST,  Updated : Oct 30, 2018 07:06 pm IST

मध्यावधि चुनावों से पहले सख्त आव्रजन नीति को लेकर नए सिरे से बढ़ते दबाव के बीच ‘‘एक्सियोस ऑन एचबीओ’’ पर राष्ट्रपति ट्रंप की यह टिप्पणी आई है।

Donald Trump- India TV Hindi
Donald Trump

वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह यह आदेश देना चाहते हैं कि गैर अमेरिकी नागरिकों या अवैध प्रवासियों के अमेरिका में जन्मे बच्चों के नागरिकता के संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जाए। मध्यावधि चुनावों से पहले सख्त आव्रजन नीति को लेकर नए सिरे से बढ़ते दबाव के बीच ‘‘एक्सियोस ऑन एचबीओ’’ पर राष्ट्रपति की यह टिप्पणी आई है।

ट्रंप का मानना है कि आव्रजन पर ध्यान केंद्रित करने से समर्थकों को नए सिरे से ऊर्जा मिलेगी और रिपब्लिकन सदस्यों को संसद पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी। ‘जन्म के आधार पर मिली नागरिकता’ (बर्थराइट सिटिजनशिप) को खत्म करने के मुद्दे को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसमें संविधान के संशोधन को बदलने की राष्ट्रपति की एकपक्षीय क्षमता पर सवाल उठ सकते हैं। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन अमेरिका में जन्मे बच्चों को अमेरिकी नागरिकता के अधिकार की गारंटी देता है।

ऐसे किसी कार्यकारी आदेश की वैधानिकता के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के वकील इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वे कह रहे हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, महज एक कार्यकारी आदेश से।’’ उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी तेजी से वह कार्यकारी आदेश पर कार्रवाई करेंगे।

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