Monday, April 29, 2024
Advertisement

अमेरिका में भारतीय बच्चों की सुरक्षा के लिए पेश हुआ यह विधेयक, जानें क्या-क्या होंगे फायदे

अमेरिका में भारतीय लोगों के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक विधेयक पेश किया गया है। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों राजा कृष्णमूर्ति और एमी बेरा सहित अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने लंबी अवधि के वीजा धारकों के बच्चों को 21 साल की उम्र में स्व-निर्वासित होने से बचाने के लिए एक द्विदलीय इस विधेयक को फिर से पेश किया है।

Dharmendra Kumar Mishra Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published on: May 19, 2023 11:38 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : AP प्रतीकात्मक फोटो

अमेरिका में भारतीय लोगों के बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर एक विधेयक पेश किया गया है। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों राजा कृष्णमूर्ति और एमी बेरा सहित अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने लंबी अवधि के वीजा धारकों के बच्चों को 21 साल की उम्र में स्व-निर्वासित होने से बचाने के लिए एक द्विदलीय इस विधेयक को फिर से पेश किया है। कांग्रेस महिला डेबोरा रॉस और सीनेटर एलेक्स पाडिला, जिनके साथ 40 से अधिक ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स भी कहा जाता है, ने बुधवार को कैपिटल हिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के बाल अधिनियम को फिर से शुरू करने की घोषणा की।

ढाई लाख से अधिक बच्चों के लिए बिल

250,000 से अधिक बच्चे और युवा वयस्क लंबी अवधि के गैर-आप्रवासी वीजा धारकों के आश्रितों के रूप में अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें एच-1बी, एल-1, ई-1 और ई-2 कर्मचारी शामिल हैं। बेरा ने कहा, ये युवा हमारे देश के ताने-बाने का हिस्सा हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और हमारे समुदायों को समृद्ध कर रहे हैं। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इन युवाओं को स्थायी निवास का मार्ग प्रदान करें और भविष्य को अकेले छोड़ने के खतरे से मुक्त करें। ये व्यक्ति अमेरिका में पले-बढ़े हैं, अमेरिकी स्कूलों में पढ़ते हैं और अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक हैं। उन्होंने कानूनी स्थिति बनाए रखी है। डीएसीए कार्यक्रम योग्य युवा वयस्कों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिन्हें निर्वासन से बच्चों के रूप में अमेरिका लाया गया था और उन्हें अस्थायी, नवीकरणीय अवधि के लिए कार्य प्राधिकरण प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

स्थाई निवास की अनुमति देगा बिल

अमेरिका का चिल्ड्रन एक्ट बिल डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स को स्थायी निवास प्राप्त करने की अनुमति देता है। यदि उन्हें रोजगार वीजा के तहत भर्ती किए गए श्रमिकों के आश्रित बच्चों के रूप में देश में लाया गया हो, 10 वर्षों के लिए अमेरिका में स्थिति बनाए रखी हो (आश्रितों के रूप में आठ वर्षों सहित), और स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। तो उनके लिए यह बिल किसी भी बच्चे की रक्षा करेगा, जो 21 वर्ष की आयु से पहले आठ साल की कुल अवधि के लिए देश में एक रोजगार-आधारित गैर-आप्रवासी के आश्रित के रूप में उन्हें अपने माता-पिता के गैर-आप्रवासी वीजा पर निर्भर रहने की अनुमति देता है। यह एज-आउट सुरक्षा भी स्थापित करेगा, जो एक बच्चे की उम्र को उस तारीख में लॉक कर देता है, जिस दिन उसके माता-पिता ग्रीन कार्ड के लिए फाइल करते हैं, और एज-आउट सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए कार्य प्राधिकरण प्रदान करते हैं।

लालफीताशाही का भी आया जिक्र

कैलिफोर्निया के सीनेटर पैडीला ने कहा, ये डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स एक को छोड़कर हर तरह से अमेरिकी हैं, उनके माता-पिता का ग्रीन कार्ड लाल फीताशाही में बंधा हुआ है। उन्होंने कहा, यह कानून केवल अप्रवासन सुधार से अधिक के बारे में है, यह एक नैतिक गलत को सही करने के बारे में है जो हमारे अप्रवासन प्रणाली का उपोत्पाद है। डॉक्युमेंटेड ड्रीमर्स का समर्थन करने वाली संस्था इम्प्रूव द ड्रीम के संस्थापक दीप पटेल ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, इस खामी को ठीक करने से यह सुनिश्चित होगा कि अमेरिका अपने द्वारा उठाए गए और शिक्षित बच्चों के योगदान का लाभ उठाएगा। उम्र बढ़ने को समाप्त करने से लोग अपनी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं का दोहन करने के लिए सशक्त होंगे, इससे हमें और हमारे देश को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और यह संभव नहीं होगा यदि हम हजारों अमेरिकियों को मजबूर करके अपने देश के निवेश के उत्पाद को बर्बाद करना जारी रखेंगे।

Latest World News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। US News in Hindi के लिए क्लिक करें विदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement