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USA लाने वाला है हर देश के हिसाब से नया Immigration Bill, जानें भारत के लिए क्या होगी शर्त

 Published : Dec 05, 2024 02:04 pm IST,  Updated : Dec 05, 2024 02:07 pm IST

अमेरिका में ट्रंप की ताजपोशी होने के बाद नया इमिग्रेशन विधेयक भी लाया जाएगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 20 नवंबर को शपथ ग्रहण करेंगे।

डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। - India TV Hindi
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। Image Source : AP

वाशिंगटन: अमेरिका (यूएसए) में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद नया आव्रजन विधेयक लाया जा सकता है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यह आव्रजन विधेयक सभी देशों के लिए अलग-अलग नियम,शर्तों और छूट वाला होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सीनेटरों ने बुधवार को एक संभावित विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य अप्रवासी परिवारों को फिर से एकजुट करना तथा प्रति देश परिवार-आधारित आव्रजन सीमा को बढ़ाना है, जिससे भारत और चीन जैसे एकल देश में जाने के लिए अधिक वीजा की अनुमति मिल सके। इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी में भारत को सबसे ज्यादा रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही है। 

सीनेट न्यायिक समिति की सदस्य सीनेटर माजी के.हिरोनो और टैमी डकवर्थ द्वारा प्रस्तुत ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ देश की आव्रजन प्रणाली में परिवारों को एकजुट करेगा, परिवार आधारित आव्रजन संबंधी लंबित मामलों को कम करेगा तथा कानूनों को अद्यतन करेगा, ताकि यह पता चल सके कि परिवार किस प्रकार अमेरिका में प्रवास करते हैं। विधेयक में सीनेटर हिरोनो का ‘फिलिपीनो वेटेरन्स फैमिली रीयूनिफिकेशन एक्ट’ भी शामिल है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले फिलिपीनी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

ट्रंप के प्रमुख एजेंडे में थी इमिग्रेशन पॉलिसी

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में नई इमिग्रेशन पॉलिसी प्रमुख रूप से शामिल थी। इसलिए उनके राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस इमिग्रेशन पॉलिसी में भारतीयों का विशेष ख्याल रखे जाने की उम्मीद है। हिरोनो ने कहा, ‘‘वर्तमान में अमेरिकी सीनेट में सेवारत एकमात्र अप्रवासी के रूप में मुझे हमारे देश की पारिवारिक आव्रजन प्रणाली को अद्यतन करने और पारिवार को एकजुट करने संबंधी ‘रियूनाइटिंग फैमिलीज एक्ट’ को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘परिवार-आधारित आव्रजन वीजा के लंबित मामलों को कम करने, करीबी रिश्तेदारों को वीजा सीमा से छूट देने और एलजीबीटीक्यू प्लस (समलैंगिक समुदाय) परिवारों को अलग होने से रोकने के लिए परिवर्तनों को लागू करके, यह विधेयक हमारी आव्रजन प्रणाली में पारिवारिक एकता को बेहतर तरीके से प्राथमिकता देगा।’’

इमिग्रेशन पॉलिसी में होगा व्यापक सुधार

अमेरिका अपने इमिग्रेशन पॉलिसी में व्यापक सुधार की सख्त जरूरत महसूस कर रहा है। सीनेटर माजी के.हिरोनो ने कहा कि परिवारों को फिर से जोड़ने वाला अधिनियम सही दिशा में उठाया गया एक कदम है, जो हमारी आव्रजन प्रणाली में परिवारों को फिर से जोड़ने या एक साथ रखने में मदद करेगा।’’ डकवर्थ ने कहा, ‘‘यह कानून परिवार-आधारित लंबित मामलों को समाप्त करने, अधर में लटके ‘ग्रीन कार्ड’ आवेदनों को स्वीकृति देने में मदद करके व्यावहारिक सुधारों को लागू करेगा तथा अधिक से अधिक परिवारों को एक साथ लाएगा।’’(भाषा) 

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