Saturday, November 15, 2025
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बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CM नीतीश का बड़ा दांव, 21 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपए की सहायता राशि का वितरण किया

बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Rituraj Tripathi Published : Oct 06, 2025 04:14 pm IST, Updated : Oct 06, 2025 05:33 pm IST
Nitish Kumar- India TV Hindi
Image Source : PTI सीएम नीतीश कुमार

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव खेला। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि का वितरण किया। 

5800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण

सीएम नीतीश कुमार ने ऊर्जा विभाग की विभिन्न विभागों की करीब 5800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम संकल्प 1 अन्ने मार्ग पटना में हुआ। 

इसके अलावा बिहार विधान मंडल परिसर में स्वर्गीय देवशरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। पटना मेट्रो परिचालन का शुभारंभ और मुजफ्फरपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी चर्चा में रहा।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है?

बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। 

योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे) की एक महिला को अपनी पसंद का छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना है। अविवाहित वयस्क महिलाओं को भी एकल परिवार माना जाता है यदि उनके माता-पिता जीवित न हों।

इस योजना के तहत प्रथम किस्त 10,000 रुपए के रूप में सीधे बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह राशि गैर-वापसी योग्य है और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग की जा सकती है।  रोजगार शुरू करने के बाद 6 महीने का आकलन किया जाता है। यदि व्यवसाय प्रगति दिखाता है, तो ₹2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जा सकती है। इस योजना में 18 प्रकार के स्वरोजगार (जैसे कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प आदि) शामिल हैं। 

पात्रता क्या है?

इसकी पात्रता के लिए बिहार की स्थायी निवासी महिला होना जरूरी है। इसके अलावा महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या आयकरदाता न हो। इसके अलावा जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी होना प्राथमिकता है। बिहार सरकार की इस पहल से बिहार की महिलाओं के पास सशक्त बनने का एक मौका है।

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