सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने राज्यभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। परिवहन, पुलिस एवं यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर 4488 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 497 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये कार्रवाई कौन से नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है।
परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि निलंबन के बाद भी वाहन चालक पुनः यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। लाइसेंस रद्द किये जाने की स्थिति में वाहन चालकों को फिर से नए लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा एवं ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
परिवहन सचिव ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों चालकों के विरुद्ध यह कार्रवाई नियमित अभ्यास के रुप में जारी रहेगा। तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग, क्षमता से अधिक लोड ढोना तथा बार-बार नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।
परिवहन सचिव ने कहा कि जो वाहन चालक बार-बार यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से भी रद्द किया जा सकता है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन कर स्वयं के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में 2983 लाइसेंस निलंबित एवं 393 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। प्राप्त अनुशंसा पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं पटना सहित कई जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए 1065 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित तथा 104 लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ANPR कैमरों के माध्यम से उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की जा रही है। साथ ही, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सघन वाहन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
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