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सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टी-शर्ट, जींस पहनने पर रोक, कार्रवाई की चेतावनी

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के टी-शर्ट, जींस पहन कर आने पर रोक लगा दी है। सभी को फॉर्मल ड्रेस में आने को कहा गया है। विभाग ने ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

Edited By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Oct 09, 2024 22:22 IST, Updated : Oct 09, 2024 22:37 IST
बिहार के स्कूलों में टी-शर्ट, जींस बैन। - India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE बिहार के स्कूलों में टी-शर्ट, जींस बैन।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी अब केवल फॉर्मल कपड़ों में ही स्कूल आएंगे। टी-शर्ट, जींस जैसे कपड़ों में स्कूल आने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब इसे और सख्ती से लागू करने की योजना है।

क्या है पूरा मामला?

शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निदेश दिया गया था, परंतु प्रायः यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यालय संस्कृति के विरूद्ध अनौपचारिक (Casual) परिधान (यथा जींस-टी-शर्ट) में विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं। 

ये स्वीकार योग्य नहीं है- शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग ने नोटिस में कहा है कि सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से डांस, डीजे, डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियां स्कूल परिसर में संचालित होते हुए पाई गयी हैं। विभाग ने कहा है कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है।

फॉर्मल ड्रेस में आने का निर्देश

बिहार शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में कहा है कि केवल शिक्षा कैलेण्डर के अनुसार, विशेष दिनों में डांस, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य है। बताई गई परिस्थिति में पुनः निर्देश दिया जाता है कि विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षण/कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान यानी फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में आएंगे। इसका अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चत किया जाय।

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