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लालू यादव की जमानत पर सुनवाई टली, फैसला अब 11 दिसंबर को, जानिए क्यूं टली सुनवाई

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 27, 2020 01:18 pm IST,  Updated : Nov 27, 2020 01:18 pm IST

चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है।

Lalu Yadav- India TV Hindi
Lalu Yadav Image Source : FILE

रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी।  जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी। कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गयी है।

लालू यादव की जमानत के लिए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी। सीबीआई ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते वक्त दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। उनके मामले में न तो निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है और न ही लालू की ओर इसके लिए निचली अदालत में कोई आवेदन दिया गया है। 

सीबीआई ने हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देकर जमानत का विरोध किया है। इसके तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी।  जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सजाएं एक साथ चलेंगी।

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