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पटना डीएम ने 28 अक्टूबर तक अधिकारियों की छुट्टियों पर लगाई रोक, सामने आई ये वजह

पटना के डीएम ने जिला, अनुमण्डल और क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अधिकारी 28 अक्टूबर तक छुट्टी नहीं ले सकेंगे।

Reported By : Nitish Chandra Edited By : Mangal Yadav Published : Oct 16, 2025 01:14 pm IST, Updated : Oct 16, 2025 01:21 pm IST
अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए पटना डीएम - India TV Hindi
Image Source : X@DM_PATNA अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए पटना डीएम

पटनाः बिहार की राजधानी पटना के सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। पटना के जिलाधिकारी (डीएम) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कोई भी अधिकारी-पदाधिकारी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। यह आदेश जिला और प्रमंडल- प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों पर लागू होगा। दिवाली और छठ पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए छुट्टियों पर रोक लगाई गई है। 

पटना डीएम के आदेश में क्या लिखा है

डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष दीपावली का त्यौहार दिनांक-20.10.2025 को मनाया जायेगा। इसके उपरांत लोक आस्था एवं पवित्रता का छठ महापर्व दिनांक-25.10.2025 को नहाय-खाय से प्रारम्भ होकर दिनांक-28.10.2025 को प्रातःकालीन अर्ध्य के साथ सम्पन्न होगा। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडलवार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। उक्त त्यौहारों के अवसर पर जिला मुख्यालय स्तर से लेकर अनुमण्डल स्तरीय, क्षेत्रीय पदाधिकारियों का अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहना विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी महत्वूपर्ण है।

इस दौरान जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारियों/ तकनीकी पदाधिकारियों/पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर दिनांक-18.10.2025 से दिनांक-28.10.2025 तक रोक लगायी जाती है। यदि किसी पदाधिकारी को विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो वे वरीय प्रभारी  या उचित माध्यम से स्पष्ट कारण का उल्लेख करते हुए अवकाश आवेदन करेंगे और अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे। 

डीएम ने अधिकारियों के साथ मीटिंग

इससे पहले जिलाधिकारी, पटना एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा छठ पूजा आयोजन समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई एवं विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों को सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ नियमित समन्वय रखते हुए घाटों की सम्यक तैयारी एवं अन्य सभी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

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