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इन पांच तरह से हुई आय तो लगेगा टैक्स

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jul 16, 2015 07:45 pm IST,  Updated : Aug 03, 2015 01:48 pm IST

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म के दूसरे हिस्से में बतायी जाने वाली आय मुख्यत: 5 रूप में होती है। सीधे शब्दों में कहें तो इनकम टैक्स की भाषा में आय के मुख्यत:

taxआय के पांचवे हिस्से के रुप में अन्य स्त्रोतों से हुई आय को जोड़ा जाता है। 

  • ​​​इस हेड के अंतर्गत वे सभी आय आती हैं जो उपरोक्त किसी स्रोत में शामिल न हो। 
  • कोई भी आय जो ऊपर दिए गए किसी भी हैड में शामिल नहीं थी उन सभी में इस हैड के जरिए कर लगेगा।
  • इस स्रोत में प्राय: किराए की मशीनरी से प्राप्त भाड़ा, पारिवारिक पेंशन की प्राप्तियां और बीमा कंपनियों से प्राप्त वार्षिकी शामिल  होती है।
  • इस हैड के अंतर्गत सेविंग इंट्रेस्ट, एफडी इंट्रेस्ट और आरडी इंट्रेस्ट की प्राप्तियां कर योग्य होती हैं।
  • इस हैड के अंतर्गत प्राप्त होने वाले उपहार भी करयोग्य होते हैं।

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