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सालाना कमाते हैं 7 लाख तो भी न दें टैक्स, ये है तरीका

नई दिल्ली: अगर आप सालाना अच्छी खासी कमाई करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। मसलन अगर आप 12 या 13 लाख के आस पास की सालाना कमाई करते हैं तो भी आप

India TV Business Desk
Published : Jul 31, 2015 12:55 pm IST, Updated : Aug 03, 2015 12:37 pm IST
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सालाना कमाते हैं 7 लाख तो भी न दें टैक्स, ये है तरीका

नई दिल्ली: अगर आप सालाना अच्छी खासी कमाई करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। मसलन अगर आप 12 या 13 लाख के आस पास की सालाना कमाई करते हैं तो भी आप कुछ स्मार्ट निवेश के जरिए 8 लाख से अधिक की आमदनी को आयकर के जरिए बचा सकते हैं। यानी आप बेहतर निवेश कम टैक्स देकर अपनी जेब में ज्यादा पैसे बचा पाएंगे। अगर आप कुछ खास टिप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आमदनी के कुछ हिस्से पर किसी भी तरह की टैक्स देनदारी नहीं रहती। हालांकि आपको इससे पहले अपने टैक्स स्लैब को अच्छे से परखना होगा। 

साल 2015-16 के लिए टैक्स स्लैब

2,50,000 रुपए तक जीरो
2,50,001 से 5,00,000 रुपए तक 10%
5,00,001 से 10,00,000 रुपए तक 20%
10,00,000 रुपए से अधिक 30%

 जानिए कैसे पा सकते हैं टैक्स में छूट-

सेक्शन 80 C के तहत छूट 1,50,000 रुपए
सेक्शन 80CCD के तहत छूट  50,000 रुपए
खुद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हाउस लोन पर ब्याज में छूट 2,00,000 रुपए
सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमयम पर छूट 25,000 रुपए
यात्रा भत्ता पर छूट  19,200 रुपए

वित्तीय प्रबंधन होता है बहुत खास-
आपको ज्यादा कर छूट प्राप्त करने के लिए एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन करना होगा। कैसे जानिए...
 
मान लीजिए फिरोज नाम के एक शख्स की सैलरी 7,44,200 रुपए है। जिसमें 19,200 रुपए बतौर यात्रा भत्ता शामिल है। सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज की कुल आय 10,000 रुपए है और आपकी डिविडेंड इनकम 10,000 रुपए तक है। तो ऐसे में समझिए कैसे इन्हें किस तरह वित्तीय प्रबंधन करना होगा कि इन्हें कम कर चुकाना हो।

इस पर मिलेगी टैक्स छूट रुपए (अधिकतम)
प्रति माह 1,600 रुपए के हिसाब से यात्रा भत्ता  19,200
छूट के दायरे में आने वाली डिविडेंड इनकम 10,000
बचत खाते की ब्याज आय जो छूट के दायरे में है 10,000
हाउस लोन पर अदा किए गए ब्याज की छूट 2,00,000
पीएफ, पीपीएफ, इन्श्योरेंस आदि के तहत 80C पर छूट  1,50,000
पेंशन स्कीम में निवेश के तहत 80CCD(1B) पर छूट 50,000
खुद की और परिवार की मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत छूट 25,000
मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत परिवार के बुजुर्ग या अन्य बुजुर्ग पर छूट 30,000
कुल टैक्सेबल इनकम 2,70,000
2.5 लाख रुपए के अतिरिक्त 20 हजार रुपए पर टैक्स अदायगी 2,000
87Aके तहत मिलने वाली छूट 2,000
इस तरह आपकी टैक्सेबल इनकम जीरो

   

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