Monday, April 29, 2024
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#FactsofTax - ITR में भरा आधार नंबर तो ऑनलाइन होगा वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक सेवा के जरिए सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न का सत्यापन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से

India TV News Desk India TV News Desk
Updated on: August 03, 2015 13:44 IST
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#FactsofTax - ITR में भरा आधार नंबर तो ऑनलाइन होगा वेरिफिकेशन

नई दिल्ली: करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक सेवा के जरिए सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न का सत्यापन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकेगा।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार, 'कोई भी करदाता अपने रिटर्न का सत्यापन इंटरनेट बैंकिंग या आधार कार्ड से होने वाली सत्यापन प्रक्रिया के जरिए कर सकेगा। साथ ही इस सुविधा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को CPC बेंगलुरु को ITR -सत्यापन की स्वहस्ताक्षरित सत्यापित प्रति नहीं भेजनी होगी।'

पांच लाख या इससे कम वार्षिक आय वाले छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए कर विभाग की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोट (EVC) जेनरेट करने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी।

पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर पर भी EVC भेजने की सुविधा दी जाएगी ताकि रिटर्न के सत्यापन के लिए वह इस कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।

अगली स्लाइड में सुने टैक्स एप्सपर्ट की सलाह-

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