नई दिल्ली: अभी तक के तय नियमों के मुताबिक जो भी राशि आपके PF खाते में जमा होती थी नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद उसे आप पूरा निकाल सकते थे लेकिन सरकार इसपर बंदिश लगाने का विचार कर रही है। नए प्रस्ताव के तहत अब आप अपने PF से सिर्फ 75 फीसदी तक की ही राशि निकाल सकते है।
PF स्कीम में बदलाव के लिए श्रम मंत्रालय के पास प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने बताया, 'हम अगले 10-15 दिनों में इस संबंध में फैसला लेंगे।'
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के.के जालान ने भी कहा है कि प्रस्तावित बदलावों को अगले 10-15 दिनों में अधिसूचित किए जाने की संभावना है क्योंकि इसे कर्मचारी यूनियनों का समर्थन प्राप्त है।
यह पूछे जाने पर कि क्या मकान का निर्माण करने, शादी-ब्याह, बच्चों की शिक्षा आदि जैसी परिस्थितियों में भी पीएफ निकासी 75 प्रतिशत पर सीमित करने का प्रस्ताव है, जालान ने इसका जवाब हां में दिया।