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अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ मारन बंधु की याचिका खारिज की

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Jun 10, 2015 04:25 pm IST,  Updated : Jun 10, 2015 04:25 pm IST

नई दिल्ली: मारन बंधु को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आज कलानिधि मारन के स्वामित्व वाले सन टीवी और काल कम्यूनिकेशंस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में

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अदालत ने संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ मारन बंधु की याचिका खारिज की

नई दिल्ली: मारन बंधु को झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने आज कलानिधि मारन के स्वामित्व वाले सन टीवी और काल कम्यूनिकेशंस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी लांडरिंग मामले की जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अपनी संपत्तियों की कुर्की को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं को खारिज करते हुए एम सत्यनारायणन ने कहा कि वह इनकी सुनवाई के इच्छुक नहीं है।

उन्होंने और सन टीवी एवं काल कम्यूनिकेशंस को निर्देश दिया कि वे उच्चतम न्यायालय जाएं जो एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच की निगरानी कर रहा है। इन याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय के 31 मार्च के लिए उस अस्थाई कुर्की के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके व्यवसायी भाई कलानिधि और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम की 742.58 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को मनी लांडरिंग निवारक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है।

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