Thursday, April 25, 2024
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मध्य प्रदेश: नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हत्या करने के मामले में युवक को फांसी की सजा

मध्य प्रदेश के सागर में स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में 24 वर्षीय युवक को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: July 23, 2021 23:24 IST
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Image Source : PTI REPRESENTATIONAL अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में 24 वर्षीय युवक को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

सागर: मध्य प्रदेश के सागर में स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में 24 वर्षीय युवक को शुक्रवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा एवं सहायक मीडिया प्रभारी अमित जैन ने बताया कि सानौधा थाने के बोधा पिपरिया में वीरेंद ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। बाद में शव की मृतका के पिता ने शिनाख्त की थी और पूछताछ करने पर वीरेंद्र आदिवासी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

लोक अभियोजक अनिल कुमार कटारे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर की अदालत ने 13 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में वीरेन्द्र आदिवासी (24) को आईपीसी की धारा 302 में मृत्युदण्ड से दंडित किया है। कटारे ने कहा कि इसके अलावा, अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366 ए में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 376(3), 376(2)(एफ) में सहपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है।

कटारे ने बताया कि अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि समाज में ऐसी घटनाओं को लेकर एक दूसरे के प्रति घृणा एवं अविश्वास का भाव उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह घटना 6 अप्रैल 2019 को उस वक्त हुई थी, जब पीड़िता एक पारिवारिक कार्यक्रम में अपने गांव के पास एक गांव में हो रही शादी में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। इस दौरान आरोपी अपनी जानपहचान के नातेदार की इस लड़की को अपनी साइकिल पर बैठाकर निर्जन स्थान में ले गया जहां उसका बलात्कार किया और बाद में उसका मुंह तथा गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। (भाषा)

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