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पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून की भेंट चढ़ा एक और शख्स, कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

अमीन नाम का यह शख्स लाहौर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाय्याह जिले का निवासी है। जज ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद अमीन को मौत की सजा सुनाई, और साथ ही उसपर भारी जुर्माना भी लगाया।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Oct 21, 2020 10:01 pm IST, Updated : Oct 21, 2020 10:01 pm IST
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Image Source : AP REPRESENTATIONAL पाकिस्तान में कठोर ईशनिंदा कानून की भेंट एक और शख्स चढ़ गया है।

लाहौर: पाकिस्तान में कठोर ईशनिंदा कानून की भेंट एक और शख्स चढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक अदालत ने ईशनिंदा के जुर्म में एक मुस्लिम को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने शख्स पर 5 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अमीन नाम का यह शख्स लाहौर से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाय्याह जिले का निवासी है। जज ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद अमीन को मौत की सजा सुनाई, और साथ ही उसपर भारी जुर्माना भी लगाया।

पड़ोसी ने अमीन पर लगाया था ईशनिंदा का आरोप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमीन को कुछ वर्ष पूर्व तब गिरफ्तार किया गया था जब उसके पड़ोसी ने उस पर ईशनिंदा करने का आरोप लगाया था। लाय्याह की जिला और सत्र अदालत ने अमीन को मौत की सजा सुनाई और उस पर 5,00,000 पाकिस्तानी रुपये (करीब 3085 डॉलर) का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हसनैन रजा ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को सुनने के बाद अमीन को मौत की सजा सुनाई। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में लाहौर हाई कोर्ट ने ईशनिंदा के जुर्म में मौत की सजा पाए एक ईसाई व्यक्ति को बरी कर दिया था।

अक्सर झूठे मुकदमों में फंसाए जाते हैं लोग
पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत अक्सर लोगों को झूठे मामलों में फंसाए जाने की भी खबरें आती रहती हैं। आमतौर पर इस कानून के निशाने पर देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन कई बार मुसलमान भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून काफी कठोर है और इसके तहत कई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। इस महीने की शुरुआत में लाहौर हाई कोर्ट ने सावन मसीह नाम के शख्स को मौत की सजा से बरी कर दिया था। उसने 6 साल जेल में बिताए थे। आसिया बीबी के बाद सावन दूसरा ऐसा ईसाई था जिसे ईशनिंदा के मामले में बरी किया गया।

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