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दिल्ली: LG का आदेश- कोविड-19 मरीजों को 5 दिन के लिए संस्थागत पृथक-वास में रहना जरूरी

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jun 19, 2020 10:13 pm IST,  Updated : Jun 19, 2020 11:24 pm IST

देश की राजधानी नई दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बड़ा आदेश दिया है।

Coronavirus Patients- India TV Hindi
Representational Image Image Source : PTI

नई दिल्ली. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को आदेश दिया कि घर पर पृथक-वास के तहत कोविड-19 के हरेक मरीजों के लिए पांच दिन संस्थागत पृथक-वास केंद्र में रहना जरूरी होगा। अपने आदेश में उपराज्यपाल ने कहा कि पांच दिन संस्थागत पृथक-वास में रहने के बाद कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को घर पर पृथक-वास के लिए भेज दिया जाएगा।

बैजल ने अपने आदेश में कहा, ‘‘घर पर पृथक-वास के तहत प्रत्येक मामले में पांच दिन संस्थागत पृथक-वास में रहना अनिवार्य होगा। इसके बाद बिना लक्षण वाले मरीजों को घर पर पृथक-वास के लिए भेज दिया जाएगा। लक्षण वाले मरीजों को जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।’’

हालांकि, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि इस फैसले के कारण लोग आगे जांच कराने से कतराएंगे। सरकार के मुताबिक, दिल्ली में घर पर पृथक-वास में कोविड-19 के करीब 8,500 मरीज हैं। ये सभी ऐसे मरीज हैं जिनमें संक्रमण के किसी तरह के लक्षण नहीं मिले या मामूली लक्षण मिले। दिल्ली सरकार ने LG के इस फैसले को मनमाना बताया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इससे दिल्ली को ‘गंभीर रूप से नुकसान’ होगा। इस पर फिर से विचार होना चाहिए।

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