1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, कोर्ट में होगी पेशी

सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, कोर्ट में होगी पेशी

 Edited By: Mangal Yadav
 Published : Jun 19, 2024 06:31 am IST,  Updated : Jun 19, 2024 06:49 am IST

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले पांच जून को न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल  - India TV Hindi
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल Image Source : FILE-PTI

नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही है। राऊज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि अदालत केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज फिर से बढ़ा सकती है। इससे पहले पांच जून को कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी थी। 

जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई

कथित आबकारी घोटाले से संबंधित मनी लांड्रिंग के मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी द्वारा और समय दिये जाने के अनुरोध के बाद सुनवाई को स्थगित कर दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने पांच जून को इस मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।  

21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में रखा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी।

कोर्ट ने तिहाड़ जेल से मांगा था जवाब

इससे पहलेदिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब मांगा, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। 

 दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नयी अर्जी दायर कर अपनी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आरोपी ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की है।

 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।