Thursday, May 09, 2024
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आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर कहा है कि वह अधिकारियों के काम से संतुष्ट है।

Rituraj Tripathi Edited By: Rituraj Tripathi @riturajfbd
Updated on: August 19, 2023 0:00 IST
Delhi High Court- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए लगातार कोशिश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कुत्तों के काटने से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि वह वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिहाज से दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों के प्रदर्शन से संतुष्ट है। 

कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण गंभीरता से किया जाना आवश्यक: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है जिसे पूरी गंभीरता से किया जाना आवश्यक है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2022-2023 के दौरान 59,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई थी। इसमें कहा गया है कि 2023 के अप्रैल और जून के बीच यह आंकड़ा 12,244 था। (इनपुट: भाषा)

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