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आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश

 Published : Aug 18, 2023 11:57 pm IST,  Updated : Aug 19, 2023 12:00 am IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण को लेकर कहा है कि वह अधिकारियों के काम से संतुष्ट है।

Delhi High Court- India TV Hindi
दिल्ली हाई कोर्ट Image Source : PTI

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए लगातार कोशिश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कुत्तों के काटने से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि वह वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिहाज से दिल्ली सरकार और नगर निगम अधिकारियों के प्रदर्शन से संतुष्ट है। 

कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण गंभीरता से किया जाना आवश्यक: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनका टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्य है जिसे पूरी गंभीरता से किया जाना आवश्यक है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 2022-2023 के दौरान 59,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई थी। इसमें कहा गया है कि 2023 के अप्रैल और जून के बीच यह आंकड़ा 12,244 था। (इनपुट: भाषा)

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