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दिल्ली: PM मोदी की अध्यक्षता में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक, NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम हुआ फाइनल

 Reported By: Devendra Parashar Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Aug 17, 2025 05:59 pm IST,  Updated : Aug 17, 2025 08:50 pm IST

दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में BJP संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहे।

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BJP संसदीय बोर्ड की बैठक Image Source : ANI

नई दिल्ली: BJP मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है। मीटिंग में NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इस मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत सीनियर नेता मौजूद रहे। 

मिली जानकारी के मुताबिक, मीटिंग में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, के लक्ष्मण, सर्वानंद सोनोवाल, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया भी मौजूद थे। 

धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से दिया था इस्तीफा

74 वर्षीय जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा, "स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं।" 

चुनाव आयोग ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अगर चुनाव लड़ा जाता है, तो मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के प्रथम तल पर होगा।

उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर होता है। मतदान गुप्त होता है और संसद भवन में आयोजित किया जाता है। निर्वाचित उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। 

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