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दिल्ली वालों संभल जाओ! आज से लागू हो रहा GRAP-1, अब इन चीजों पर लग गया बैन

दिल्ली में आज से GRAP-1 कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली वालों को संभल जाने की जरूरत है वरना उनपर भारी जुर्माना लग सकता है।

Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Oct 15, 2024 6:47 IST, Updated : Oct 15, 2024 13:14 IST
delhi - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली में लागू हुआ GRAP-1

दिल्ली में इस साल सर्दियों का आगाज होते ही एयर पॉल्यूशन ने भी दस्तक दे दी है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक दशहरा के बाद बीते रविवार को दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 224 पर पहुंच गया। वहीं, सोमवार (14 अक्टूबर) को भी पॉल्यूशन का स्तर 234 तक पहुंच गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

आज से हुआ लागू

इसी को देखते हुए दिल्ली में इस साल भी GRAP-1 को लागू करने का निर्देश दे दिया गया है, इसे आज से लागू किया जा रहा है। इसी के साथ राजधानी में कई चीजों पर बैन भी लग गया है। जानकारी दे दें कि इस चरण में खुले में कचरा जलाने पर बैन, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और रेस्टोरेंट में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर बैन लगाना शामिल है। बता दें कि GRAP-1 तब लागू होता है, जब शहर का एक्यूआई 200 के पार पहुंच जाता है।

अब इन चीजों का रखें ख्याल

  • अपने गाड़ी के इंजन को ठीक से ट्यून करके रखें।
  • गाड़ी में टायर का उचित दबाव बनाए रखें।
  • अपने गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट रखें।
  • रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद रखें।
  • गाड़ियों के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हाइब्रिड वाहनों या EV को प्राथमिकता दें।
  • 311 एप, ग्रीन दिल्ली एप, समीर एप आदि के माध्यम से एयर पॉल्यूशन गतिविधियों की रिपोर्ट करें।
  • आसपास ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं।
  • PUC के नियमों का सख्ती से पालन।
  • सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव।
  • भीड़भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफ़िक पुलिस की तैनाती।
  • कम से कम बिजली कटौती।

इन चीजों पर लगा बैन

  • 500 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा के आकार के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन प्रोजेक्ट्स पर रोक
  • दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई 
  • पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज, और बिक्री पर रोक
  • 10-15 वर्ष पुराने डीजल/पेट्रोल वाहन पर रोक।
  • खुले में कचरा जलाने पर रोक।
  • खुले स्थानों पर कूड़ा-कचरा फैलाने पर रोक।

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