दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। योजना के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा महिलाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि 71 हजार से अधिक आवेदन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
एक दिन में बढ़े हजारों आवेदन
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार रात 8 बजे तक 3,00,709 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि 71,411 महिलाओं ने अपना आवेदन अंतिम रूप से जमा (फाइनल सबमिट) कर दिया था। इससे एक दिन पहले यानी सोमवार रात 9:30 बजे तक 2,29,167 रजिस्ट्रेशन और 36,089 फाइनल आवेदन दर्ज किए गए थे। यानी एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन और आवेदन दोनों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ।
सीएम ने लॉन्च किया था पोर्टल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता में से 1,500 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में जमा किए जाएंगे। इस एफडी पर तीन साल का लॉक-इन पीरियड होगा। वहीं, बाकी 1,000 रुपये हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
5100 करोड़ रुपये का बजट तय
इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान यह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रमुख चुनावी वादों में शामिल थी।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 21 से 60 वर्ष की वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है।
किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?
योजना के तहत कुछ श्रेणियों की महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। इनमें शामिल हैं:
- जो पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना या पेंशन का लाभ ले रही हैं।
- आयकर (टैक्स) देने वाली महिलाएं।
- सरकारी कर्मचारी।
- जिनके तीन से अधिक जीवित बच्चे हैं।
- जिनके परिवार की सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है।
- जिनके पास चार पहिया वाहन (कार आदि) है।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है।
- जिन महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि (क्रिमिनल रिकॉर्ड) है।
आवेदन के लिए ये शर्त भी जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला को अपने क्षेत्र के सांसद (MP) या विधायक (MLA) की सिफारिश भी लेनी होगी।
(रिपोर्ट- पीटीआई)
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