1. Hindi News
  2. दिल्ली
  3. दिल्ली शराब घोटाला: संजय सिंह ने कोर्ट से लगाई गुहार-'देश छोड़कर नहीं भागूंगा, जमानत दे दें'

दिल्ली शराब घोटाला: संजय सिंह ने कोर्ट से लगाई गुहार-'देश छोड़कर नहीं भागूंगा, जमानत दे दें'

 Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
 Published : Dec 06, 2023 09:04 pm IST,  Updated : Dec 06, 2023 09:24 pm IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सजा काट रहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कोर्ट से गुहार लगाई है और कहा है कि मैं देश छोड़कर कहीं थोड़े ही ना भाग रहा, मुझे अब जमानत दे दिया जाए।

aap leader sanjay singh - India TV Hindi
आप नेता संजय सिंह ने कोर्ट से लगाई गुहार Image Source : FILE PHOTO

दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है और उन पर गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप भी नहीं है। सिंह के वकील ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल के समक्ष यह दलील दी और कहा कि उन्हें अब जमानत दे दी जाए।

इस बीच, अदालत ने आप नेता द्वारा दायर वह अर्जी स्वीकार कर ली, जिसमें उन्होंने गुवाहाटी में मानहानि के एक मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने वकील को अधिकृत करने संबंधी कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने कहा, ‘‘मेरे (संजय सिंह के) देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है, समाज में मेरी प्रतिष्ठा है और 15 महीने तक मेरे ऊपर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच में दखल देने या प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं लगा।’’

9 दिसंबर को होगी सुनवाई

वकील ने कहा कि सिंह के खिलाफ पूरक शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के समान) पहले ही दायर की जा चुकी है और  सिंह न तो आरोपी हैं, न ही उन्हें कभी गिरफ्तार किया गया था, न ही उन पर सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे अपराध (आबकारी घोटाले में कथित भ्रष्टाचार) में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। वकील ने कहा, ‘‘मुझे (संजय सिंह) भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने समन तक नहीं भेजा है।’’ वकील ने कहा कि सिंह की गिरफ्तारी से पहले ईडी द्वारा दायर सभी पूरक आरोप पत्रों में उनका नाम कहीं भी नहीं था। अदालत अब इस मामले की सुनवाई नौ दिसंबर को करेगी, जब ईडी अर्जी पर अपनी दलील पेश कर सकती है।

चार अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई थी

आप नेता संजय सिंह  इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। सिंह ने अपनी अर्जी में यह भी कहा कि वह जमानत देते समय अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस नीति से कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचा। हालांकि, सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। 

(इनपुट-भाषा)

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। दिल्ली से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।