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Delhi News: MCD ने दिवाली से पहले दी बड़ी खुशखबरी, अब जन्म के चार साल बाद तक बनवा सकते हैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट

 Edited By: Shailendra Tiwari
 Published : Oct 12, 2022 11:18 am IST,  Updated : Oct 12, 2022 11:18 am IST

Delhi News: दिल्ली वालों के लिए MCD ने दिवाली से पहले बोनस गिफ्ट दिया है। MCD ने जानकारी दी है कि अब जन्म के 4 साल बाद तक बच्चे का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है और इसे ऑटोमेटिक मंजूरी भी मिल जाएगी। पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आम लोगों को चक्कर लगाने पड़ते थे।

MCD has announced that the child's name can be added online in the birth certificate till four years- India TV Hindi
MCD has announced that the child's name can be added online in the birth certificate till four years after birth Image Source : INDIA TV

Highlights

  • पहले लगता था नाम जुड़ने में 10 दिन का समय
  • आम लोगों को होगी आसानी
  • कई अभिभावकों ने की थी शिकायत

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। पहले दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना टेढ़ी खीर जैसी थी, लेकिन अब MCD ने इसे आसान कर दिया है। MCD ने घोषणा की है कि जन्म के चार साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में ‘ऑनलाइन’ जोड़ा जा सकता है और अब इसे स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी। मतलब अब आपको अधिकारी से जोर सिफारिश या ऑफिस के दौड़-भाग करने से छुटकारा मिल जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है।

पहले लगता था नाम जुड़ने में 10 दिन का समय 

अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में सात से 10 दिन का समय लग जाता था। उन्होंने कहा, ‘‘अब माता-पिता व अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक उसका नाम जन्म प्रमाणपत्र में ‘ऑनलाइन’ जोड़ सकते हैं और इस प्रक्रिया को स्वत: मंजूरी भी मिल जाएगी।’’ अधिकारी के मुताबिक, कई अभिभावकों ने नागरिक निकाय से शिकायत की थी कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए जन्म प्रमाणपत्र की जरूरत है और अधिकारियों द्वारा इसे मंजूरी देने में काफी समय लग रहा है।

आम लोगों को होगी आसानी

एमसीडी ने एक बयान में कहा, ‘‘दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए बच्चे के जन्म के चार साल बाद तक ऑनलाइन नाम जोड़ने व उसे स्वत: मंजूरी देने का विकल्प लाया गया है।’’ बयान के अनुसार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत यदि ‘‘किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा पंजीकरण बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार ‘रजिस्टर’ में उस नाम को दर्ज करेगा।’’ 

बयान में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के सभी प्रयास कर रही है। 

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