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नहीं आऊंगा थाने, पूछताछ के लिए नहीं कर सकते मजबूर: जफरूल इस्लाम

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 06, 2020 10:11 pm IST,  Updated : May 07, 2020 12:19 am IST

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम ने जफर इस्लाम के आवास पर तलाशी ली। टीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पोस्ट करने के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट की तलाश कर रही है।

पूछताछ के लिये पुलिस थाने जाने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग प्रमुख- India TV Hindi
पूछताछ के लिये पुलिस थाने जाने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग प्रमुख

नयी दिल्ली: दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि कानून के मुताबिक पुलिस उन्हें पूछताछ करने के वास्ते थाने जाने के लिये मजबूर नहीं कर सकती क्योंकि वह 65 साल से अधिक आयु के हैं। उनकी वकील ने यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि खान के कथित देशद्रोही और नफरत भरे कृत्यों को लेकर उनके खिलाफ कुछ दिनों पहले एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। खान की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, ‘‘आपराधिक संहिता प्रक्रिया (सीआरपीसी) की धारा 160 के मुताबिक पुलिस 65 साल से अधिक उम्र के किसी व्यक्ति को जांच या पूछताछ के लिये उसके घर के सिवाय किसी अन्य स्थान पर पेश होने के लिये मजबूर नहीं कर सकती। 

आप कानून के हिसाब से डॉ.जफरूल इस्लाम खान से सिर्फ उनके आवास पर पूछताछ कर सकते हैं और आप उन्हें किसी पुलिस थाने जाने के लिये मजबूर नहीं कर सकते हैं।’’ ग्रोवर ने कहा, ‘‘खान की वकील होने के नाते मैं यहां कहना चाहूंगी कि कानून के तहत आप उन्हें पुलिस थाने जाने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। यह सीआरपीसी का उल्लंघन होगा और मेरे वकील के अधिकारों के खिलाफ गैरकानूनी पुलिस कार्रवाई के समान होगा।’’ 

खान ने दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ (द्वारका) को लिखे पत्र में कहा है कि वह 72 साल की आयु वाले एक वरिष्ठ नागरिक हैं और कोविड-19 के चलते इस समय लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिस थाने में हाजिरी देना उनके लिये जोखिम भरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह दिन में अपने घर पर किसी भी सवाल का जवाब देने के लिये उपलब्ध हैं। 

उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक लोक सेवक हूं और एक सांविधिक संस्था, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख हूं। मैं 72 साल का हूं और हृदय संबंधी रोग, बुढ़ापे में होने वाले रोग आदि से ग्रसित हूं, जिससे मुझे कोविड-19 संक्रमण का अत्यधिक खतरा है। मैं उच्च रक्तचाप सहित अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हूं। ’’ ग्रोवर ने पीटीआई-भाषा से कहा कि पुलिस ने खान को कोई कानूनी नोटिस जारी नहीं किया है, जबकि इसके लिये बार-बार कहा गया। 

खान ने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के संदर्भ में भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर संज्ञान लेने को लेकर 28 अप्रैल को एक ट्वीट में कुवैत का शुक्रिया अदा करने से कुछ लोग आहत हो गये, जबकि उनका यह इरादा कभी नहीं था। उन्होंने मीडिया के एक हिस्सा पर उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया।

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