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दिल्ली में और श्मशान बनाने का अनुरोध, उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में मौतों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और विद्युत या सीएनजी चालित श्मसान बनाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा।

Reported by: Bhasha
Published : May 28, 2021 01:13 pm IST, Updated : May 28, 2021 01:13 pm IST
दिल्ली में और श्मशान...- India TV Hindi
Image Source : PTI दिल्ली में और श्मशान बनाने का अनुरोध, उच्च न्यायालय ने मांगा जवाब 

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के चलते बड़ी संख्या में मौतों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कुछ और विद्युत या सीएनजी चालित श्मसान बनाने के अनुरोध वाली एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी कर उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है।

अलेदिया ने वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिए दाखिल अपनी याचिका में दिल्ली में विद्युत चालित श्मशानों में दाह-संस्कार के लिए समान दर तय करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक सराय काले खां में दाह संस्कार के लिए 500 रुपये और लोधी रोड में 8,800 रुपये शुल्क लिए जाते हैं।

याचिका में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सुविधा शुरू करने का आग्रह किया गया है ताकि लोगों को मृत्यु का मामला दर्ज कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के पास नहीं जाना पड़े। याचिका में प्राधिकारों को बंद पड़े विद्युत चालित श्मशानों को चालू करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

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