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ED का दावा, निचली अदालत ने केजरीवाल को दी गैर कानूनी जमानत, हाई कोर्ट में दिए सबूत

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत गैर कानूनी है। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है।

Reported By : Atul Bhatia, Bhasker Mishra Edited By : Subhash Kumar Published : Jun 24, 2024 16:15 IST, Updated : Jun 24, 2024 18:19 IST
अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को हाल ही में जमानत दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सबूत पेश किए हैं और केजरीवाल को मिली जमानत को गैरकानूनी बताया है। 

केजरीवाल की जमानत गैर-कानूनी

अरविंद केजरीवाल को मिले जमानत का मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया है। ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत गैर कानूनी है। हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में ED ने हवाला ऑपरेटर्स, गोवा के आप कार्यकर्ता के 13 बयान सबूत के तौर पर दिए हैं।

 ED को पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला

दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने कोर्ट के समक्ष रखे गए सबूतों और तथ्यों को दरकिनार करते हुए फैसला दिया। निचली अदालत ने 2023 के बाद केजरीवाल के खिलाफ मिले सबूतों पर गौर नहीं किया। ईडी ने कहा कि PMLA के सेक्शन 45 के मुताबिक ED को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला, जो कि गैर कानूनी है। 

केजरीवाल की ओर से भी जवाब दाखिल

अरविंद केजरीवाल की ओर से भी दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। ED के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने का ED के पास एक भी सबूत नहीं है। ED के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं, उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है। जमानत का लॉलीपॉप देकर के  गवाहों से केजरीवाल के खिलाफ साजिश के तहत बयान दिलवाए हैं। 

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