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दिल्ली में पटाखे चलाने पर हो सकता है 1 लाख तक जुर्माना, 30 नवंबर तक नहीं होगी अनुमति

 Reported By: Bhaskar Mishra @mishrabhasker
 Published : Nov 06, 2020 02:39 pm IST,  Updated : Nov 06, 2020 02:39 pm IST

दिल्ली सरकार में मंत्री गोपालय राय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पटाखे चलाते हुए पकड़ा जाता है उसपर एयर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है

Maximum fine on bursting crackers in Delhi can be Rs 1...- India TV Hindi
Maximum fine on bursting crackers in Delhi can be Rs 1 lakhsays Gopal Rai Image Source : FILE

नई दिल्ली। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट में फैसला किया है कि दिवाली के मौके पर दिल्ली में कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। अब दिल्ली सरकार में मंत्री गोपालय राय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति पटाखे चलाते हुए पकड़ा जाता है उसपर एयर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। गोपाल राय ने कहा कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में किसी को भी पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।

इस बीच उन पटाखा कारोबारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे बेचने के लिए ग्रीन पटाखों का स्टॉक किया था। क्योंकि अब दिल्ली में दिवाली के मौके पर किसी भी तरह का पटाखा चलाने की अनुमति नहीं होगी ऐसे में उन कारोबारियों को घाटा होने की आशंका है।

कारोबारियों का कहना है कि सभी तरह के पटाखों पर रोक से उन्हें भारी नुकसान होगा। कारोबारियों ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई हुई है और उन्होंने दिवाली पर बिक्री के लिए ग्रीन पटाखों का स्टॉक किया हुआ है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कारोबारियों का कहना है कि वे दिल्ली सरकार के इस फैसले के खिलाफ विदोध प्रदर्शन करेंगे।

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