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महिला ने बाथरूम में बच्चे को जन्म देकर घोंटा गला, थैली में भरकर कूड़े में फेंका

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1 Published : Aug 07, 2025 11:57 pm IST, Updated : Aug 08, 2025 12:03 am IST

महिला ने नवजात को जन्म देने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कूड़े की थैली में भरकर कूड़ा फेंकने वाली जगह पर डाल दिया।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक घरेलू सहायिका को अपने नवजात बच्चे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 26 वर्षीय आरोपी महिला ने अपने नियोक्ता के घर के बाथरूम में बच्चे को जन्म देने के बाद उसका गला घोंट दिया और शव को कूड़े की थैली में भरकर फेंक दिया था।

पुलिस के अनुसार, यह मामला 28 जुलाई को तब सामने आया जब वेस्ट पटेल नगर में एक फ्लैट के पार्किंग एरिया में प्लास्टिक की थैली के अंदर नवजात बच्चे का शव मिला। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली की रहने वाली रोशनी नाम की महिला ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था, जो 2023 से इस घर में काम कर रही थी।

प्रेमी ने साथ देने से किया इंकार

पुलिस ने बताया कि महिला ने अपनी गर्भावस्था की बात परिवार से छिपाने के लिए दावा किया था कि उसे पेट फूलने की समस्या है। नवंबर 2024 में अपने गांव जाने के दौरान उसके एक पुरुष मित्र से शारीरिक संबंध बने थे, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। जब महिला को अपनी गर्भावस्था का पता चला, तो उसने अपने प्रेमी को बताया, लेकिन उसने साथ देने से इंकार कर दिया। महिला की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन 2021 में उसका तलाक हो गया था।

जांच में सामने आया कि 26 जुलाई को जब मकान मालिक पार्टी के लिए बाहर गए हुए थे, रोशनी ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया। सामाजिक लांछन और बदनामी के डर से उसने कपड़े से बच्चे का गला घोंट दिया। इसके बाद, उसने शव को एक प्लास्टिक की थैली में भरा और इमारत में कूड़ा फेंकने वाली जगह पर डाल दिया।

सफाईकर्मी को मिला शव 

दो दिन बाद 28 जुलाई को एक सफाईकर्मी को कूड़ा बीनते समय यह शव मिला। मकान मालिक को सूचित किया गया, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रोशनी को मेडिकल जांच के लिए भेजा और पूछताछ शुरू की। 29 जुलाई को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम में नवजात की गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

गुरुवार को पटेल नगर थाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारी से पहले महिला को एलएनजेपी अस्पताल के सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया था। पुलिस ने बताया कि कानूनी सलाह के बाद उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाएगा। पुलिस उसके प्रेमी को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी और जांच के आधार पर उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। (इनपुट- भाषा)

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