Sunday, December 15, 2024
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अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट 5 जुलाई को सुनाएगा फैसला, सीएम की बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राऊज एवेन्यू अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Jul 03, 2024 15:32 IST, Updated : Jul 03, 2024 15:45 IST
अरविंद केजरीवाल- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्ज़ी पर हाई कोर्ट 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं, राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में  केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राउज़ एवन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।

इस याचिका पर 6 जुलाई को कोर्ट सुनाएगी फैसला

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड मेडिकल चेक अप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 6 जुलाई को केजरीवाल की इस अर्ज़ी पर अपना फैसला सुनाएगी।

सीबीआई को नोटिस जारी

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले को 17 जुलाई को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।

केजरीवाल ने कोर्ट में दिया ये तर्क

अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं थी। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें हिरासत से रिहा करने और उनके खिलाफ पूरी सीबीआई कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 और 60ए के तहत निर्धारित वैधानिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

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