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Sukesh Chandrasekar: सुप्रीम कोर्ट का 'ठग' सुकेश चंद्रशेखर को मंडोली जेल भेजने का आदेश, तिहाड़ में जताया था अपनी जान को खतरा

 Written By: Sudhanshu Gaur
 Published : Aug 23, 2022 01:16 pm IST,  Updated : Aug 23, 2022 01:16 pm IST

Sukesh Chandrasekar: शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह आदेश दोनों के लिए है।

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Sukesh Chandrasekar Image Source : INDIA TV

Highlights

  • कोर्ट ने दिया एक हफ्ते ट्रांसफर करने का आदेश
  • सुकेश ने लगाई थी दिल्ली से बाहर जेल में भेजने की याचिका
  • सुकेश ने किया था अधिकारियों को 12 करोड़ रुपए की रिशवत देने का दावा

Sukesh Chandrasekar: सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से दिल्ली की ही मंडोली जेल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की याचिका पर यह आदेश दिया। चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ने याचिका में आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उनकी जान को खतरा है और उन्हें दिल्ली से बाहर किसी जेल में ट्रांसफर किया जाए। चंद्रशेखर मनी लॉन्डरिंग और कई लोगों को ठगने के आरोपों पर जेल में बंद है। 

'एक हफ्ते में किया जाए ट्रांसफर' 

याचिका की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर गौर करने तथा 17 जून 2022 को दिए गए आदेश पर विचार करते हुए इस अदालत का मानना है कि 23 जून 2022 को प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए।’’ शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह आदेश दोनों के लिए है।

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Image Source : FILESukesh Chandrasekar

सुकेश ने किया था अधिकारियों को 12 करोड़ रुपए की रिशवत देने का दावा 

वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने बताया था कि उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कथित तौर पर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस बात की पुष्टि की है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह पैसे खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और जेल के अंदर से अपना सिंडिकेट चलाने के बदले दिए गए थे। अब जब सुकेश की तरफ से इन बातों का खुलासा किया गया है तो कोर्ट भी इस मामले की तह में जाना चाहता है।

पीठ ने मांगी पूरी जानकारी 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तह तक जाने का फैसला लेते हुए सुकेश से रिश्वत लेने वालों के नाम बताने को कहा है। साथ ही पूछा है कि उसने जेल में रहते हुए इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया? न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुकेश को उन जेल अधिकारियों के नाम बताने चाहिए जिन्हें उसने कथित तौर पर रिश्वत दी है। इसके साथ ही सुकेश ने खुद को दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट करने की मांग की है।

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