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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ीं, नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में आरोप तय

 Reported By: Abhay Parashar @abhayparashar
 Published : Dec 09, 2022 10:54 am IST,  Updated : Dec 09, 2022 11:06 am IST

स्वाति मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किया है।

स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग- India TV Hindi
स्वाति मालीवाल, अध्यक्ष, दिल्ली महिला आयोग Image Source : FILE

नयी दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। DCW में नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में कोर्ट ने  स्वाति मालीवाल पर आरोप तय कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किया है। 

इन आरोपियों के खिलाफ  IPC की धारा 120 B के सेक्शन 13(1)(d), 13(1)(2) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी चार आरोपियों के खिलाफ दृढ़ संदेह उत्पन्न होता है। एंट्री करप्शन ब्यूरो के मुताबिक 11 अगस्त 2016 को पूर्व विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया है। इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई।

शिकायत के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े 85 लोगों की लिस्ट दी गई थी जिनकी नियुक्ति महिला आयोग में होने का दावा किया गया था। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी जिसमें लोक सेवक द्वारा विश्वास का आपराधिक हनन और साजिश का आरोप भी लगाया गया था।

जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह पाया कि 27 जुलाई 2015 को स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक को सदस्य बनाया गया था। 6 अगस्त 2015 से एक अगस्त 2016 के बीच इनके कार्यकाल में आयोग में स्वीकृत 26 पदों की तुलना में 87 लोगों की नियुक्ति की गई थी।

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