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जब दिल्ली पुलिस ही बनी चोर, ज्वेलरी कारोबारी से लूट लिए साढ़े आठ लाख रुपये, एसआई और कांस्टेबल गिरफ्तार

 Published : Apr 01, 2026 08:16 pm IST,  Updated : Apr 01, 2026 08:24 pm IST

दिल्ली में लाखों रुपये की लूट में पुलिस के लोग ही शामिल रहे। पीड़ितों को धमकाते हुए और कार में घुसकर नोटों से भरा बैग ले लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को निलंबित भी कर दिया गया।

सांकेतिक तस्वीर- India TV Hindi
सांकेतिक तस्वीर Image Source : PTI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लूट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कानून की रखवाली दिल्ली पुलिस ही लूट में शामिल हो गई। दिल्ली में अजमल खान पार्क के निकट उत्तर प्रदेश के कारोबारी से 8.4 लाख रुपये की लूट के आरोप में दिल्ली पुलिस के दो कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि देश बंधु गुप्ता (DBG) रोड थाने में तैनात आरोपी उपनिरीक्षक (SI) महावीर और कांस्टेबल विक्की को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया और बाद में एक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 

जालौन से सोना-चांदी खरीदने आए थे दिल्ली

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के जालौन निवासी दीपक सोनी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई, जो 24 मार्च को दिल्ली आए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनी नई आभूषण की एक दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे और सोना-चांदी खरीदने के लिए दिल्ली आए थे। 

जबरदस्ती कार में घुसे पुलिसवाले

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के ही रहने वाले अनिल नाम के व्यक्ति ने उससे संपर्क किया था और आभूषण दिलाने में मदद करने के बहाने उन्हें शहर में बुलाया था। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन अनिल, सोनी को अजमल खान पार्क के पास ले गया, जहां दो पुलिसकर्मी पहुंचे, जबरदस्ती कार में घुस गए और उन्हें धमकाने लगे। 

 8.4 लाख रुपये लेकर फरार हुए पुलिसवाले

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोनी ने दावा किया कि दोनों आरोपियों ने उनके पास 10.4 लाख रुपये नकद होने का वीडियो रिकॉर्ड किया और उन्हें नकली मुद्रा का तस्कर बताकर जेल भेजने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि सोनी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी 8.4 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। 

विभागीय कार्रवाई के आदेश

उन्होंने कहा, 'शिकायत के बारे में 25 मार्च को मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (DCP) कार्यालय को जानकारी दी गई। आरोपों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए।' 

तत्काल प्रभाव से दोनों को किया गया निलंबित

उन्होंने कहा कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए, दोनों कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और प्रारंभिक जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान शिकायतकर्ता के आरोप सही साबित हुए। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 309(4) (लूट), 127(1) (गलत तरीके से कैद करना) और 3(4) (सामान्य इरादा) के तहत डीबीजी रोड थाने में मामला दर्ज किया गया है। 

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