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दिल्ली के स्कूल्स में अब नहीं बना पाएंगे रील या शॉर्ट वीडियो, लगा बैन; जारी किया गया सर्कुलर

 Published : Mar 26, 2026 07:04 pm IST,  Updated : Mar 26, 2026 07:04 pm IST

दिल्ली के स्कूल्स में रील या शॉर्ट वीडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर जारी किया है।

सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
सांकेतिक फोटो Image Source : PTI (FILE)

दिल्ली सरकार ने सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि विद्यार्थी, शिक्षक और कर्मचारी स्कूल के समय के दौरान रील या 'शॉर्ट वीडियो' न बनाएं। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी गतिविधियों से शैक्षणिक कार्य, अनुशासन या संस्थानों की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। निर्देश में इस बात पर जोर दिया गया कि शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करने या विद्यार्थियों का ध्यान भटकाने वाली किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जानी चाहिए, संस्थानों की मर्यादा व गरिमा बनाए रखी जानी चाहिए और शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। 

शिक्षा निदेशालय ने जारी किए परिपत्र में कहा कि निदेशालय को इस बात की जानकारी मिली है कि स्कूल परिसर में मनोरंजन के लिए 'शॉर्ट वीडियो' बनाए जा रहे हैं और विद्यालय प्रमुखों को कक्षा के समय के दौरान ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। विभाग ने कहा हालांकि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति और शिक्षक की देखरेख में 'शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता संबंधी विषयों' से संबंधित सामग्री बनाई जा सकती है बशर्ते कि शैक्षणिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए और विद्यार्थियों की सुरक्षा व गोपनीयता का ध्यान रखा जाए। 

'निर्देशों के उल्लंघन पर होगी गंभीर कार्रवाई'

निर्देश में यह भी बताया गया कि स्कूल कैंपस में किसी भी प्रकार की अनुचित, गैर-शैक्षणिक या प्रचार सामग्री रिकॉर्ड नहीं की जानी चाहिए। विभाग ने कहा, "सभी विद्यालय प्रमुखों को इन निर्देशों को कर्मचारियों व विद्यार्थियों तक पहुंचाने और इनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्देशों के उल्लंघन पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी।" विभाग ने इस मामले को 'अत्यंत आवश्यक' बताया। 

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