1. Hindi News
  2. एजुकेशन
  3. नीट पीजी को लेकर बड़ी खबर, दो शिफ्टों में परीक्षा कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नीट पीजी को लेकर बड़ी खबर, दो शिफ्टों में परीक्षा कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

 Published : May 26, 2025 01:22 pm IST,  Updated : May 26, 2025 01:23 pm IST

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नीट पीजी परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है।

नीट पीजी परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे- India TV Hindi
नीट पीजी परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई Image Source : PTI (FILE)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा नीट-पीजी परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नीट पीजी परीक्षा 2025, 15 जून को दो पालियों में कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। इसके परिणाम 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और जज ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वकील की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिका को जल्द ही सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा।

बता दें कि 23 मई को पीठ ने कहा था कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वकील ने सोमवार को फिर से इस बात की ओर इशारा किया। वकील ने कहा, "पीठ ने कहा कि वह इस मामले को इसी सप्ताह सूचीबद्ध करेगी। यह अत्यंत जरूरी है। प्रवेश पत्र 2 जून को जारी किए जाएंगे।"

'दो दिन में सूचीबद्ध किया जाएगा मामला'

सीजेआई ने कहा कि इसे एक या दो दिन में सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने 5 मई को याचिका पर एनबीई, राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा था। हाल ही में, शीर्ष अदालत ने NEET-PG काउंसलिंग में सीट-ब्लॉकिंग को रोकने के लिए कई निर्देश जारी करते हुए एक फैसला सुनाया और परीक्षा के रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और सामान्यीकरण फॉर्मूले को प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

याचिका में क्या कहा गया है?

दो शिफ्टों में NEET PG परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि शिफ्टों के बीच कठिनाई के अलग-अलग स्तरों के कारण इसमें अनुचितता की संभावना है। इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा के "न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत" आधार को बनाए रखने के लिए एनबीई को एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। यह याचिका अदिति और अन्य द्वारा दायर की गई थी। (Input- PTI)

ये भी पढ़ें- 

UP BEd एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को, जानें क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।