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भारत में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे PoK से डिग्री प्राप्त डॉक्टर: MCI

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 13, 2020 02:05 pm IST,  Updated : Aug 13, 2020 02:05 pm IST

भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) स्थित मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं होगा।

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doctor not having a medical practice in India degree from PoK MCI says Image Source : GOOGLE

नई दिल्ली। भारत के शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख (पीओजेकेएल) स्थित मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद की जगह लाए गए 'बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी)' ने 10 अगस्त को एक सार्वजनिक सूचना में कहा कि समूचा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। नोटिस में कहा गया, ''पाकिस्तान ने क्षेत्र के एक हिस्से पर अवैध और जबरन कब्जा कर रखा है।''

बीओजी के महासचिव डॉक्टर आर के वत्स द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ''तदनुसार, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र स्थित किसी भी चिकित्सा संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत अनुमति और मान्यता की जरूरत है।''नोटिस में कहा गया कि पीओजेकेएल स्थित ऐसे किसी भी चिकित्सा संस्थान को इस तरह की अनुमति नहीं दी गई है।

     
इसमें कहा गया है, ''इसलिए, अवैध रूप से कब्जाए गए भारत के इन इलाकों में स्थित चिकित्सा कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत में आधुनिक चिकित्सा की प्रैक्टिस करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत पंजीकरण हासिल करने के योग्य नहीं होगा।''

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