दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने के लिए कानून नोटिफाई किया है, जिस पर राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, "हमने दिल्ली स्कूल शिक्षा सिस्टम में एक फीस बिल पास किया था और उसे कानून बनाया था, और हमने कल इसके नियम नोटिफाई कर दिए हैं। इससे गैर-कानूनी और गलत फीस बढ़ोतरी रुकेगी। यह दिल्ली स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं।"
बता दें कि प्राइवेट स्कूलों में फीस पर जारी विवाद और अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के बीच बीते कल दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इससे अब दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर कड़ी निगरानी हो सकेगी।
प्रावधान
- रजिस्ट्रेशन फीस: 25 रुपये
- एडमिशन फीस: 200 रुपये
- सुरक्षा जमा राशि: 500 रुपये (ब्याज सहित वापसी योग्य)
- डेवलपमेंट फीस: वार्षिक ट्यूशन शुल्क के 10% से ज्यादा नहीं