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EWS वालों की बल्ले-बल्ले, बढ़ा दी गई प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए इनकम लिमिट; जानें अब हुई कितनी

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour Published : Nov 15, 2024 11:10 am IST, Updated : Nov 15, 2024 11:10 am IST

दिल्ली के स्कूलों में EWS के तहत एडमिशन के लिए इनकम लिमिट में संशोधन कर दिया है। बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है।

delhi- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक फोटो

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के छात्रों के एडमिशन के लिए इनकम लिमिट में संशोधन कर दिया है। निदेशालय ने इस इनकम लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है। इससे अब हजारों परिवारों को फायदा हो सकता है।

बढ़ा दी गई इनकम लिमिट

शिक्षा निदेशालय ने एक आधिकारिक राजपत्र के जरिए नोटिस जारी कर जानकारी दी कि दिल्ली स्कूलों  शिक्षा के आदेश पिछले उप-खंड को संशोधित किया गया है और उसकी जगह पर ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता कि कुल सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और दिल्ली में रह रहे हैं। यानी ऐसे बच्चे जिनकी फैमली इनकम 2.5 लाख से कम से अब उन्हें EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन मिल सकता है। जानकारी दे दें कि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के अन्तर्गत, प्राइवेट अनऐडेड स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों के लिए रिजर्व रहती हैं।

इससे पहले भी हुए हैं संशोधन

इससे पहले 2004 में दिल्ली EWS के लिए इनकम लिमिट लड़कियों के मामले में 48,000 रुपये और लड़कों के लिए 60000 रुपये थे, जिसे 2005-06 में संशोधित कर दोनों (लड़के-लड़कियों) के लिए 1 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके बाद 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें EWS के तहत पात्रता के लिए आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आदेश दिया दिया था।

अब EWS कैटेगरी के तहत पात्रता के लिए आय सीमा को अगले नोटिस तक अस्थायी रूप से 5 लाख रुपये के बजाय 2.5 लाख रुपये सेट कर दिया गया। इनकम लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का हाईकोर्ट का आदेश पिछले साल दिसंबर में आया था।

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