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21 विपक्षी पार्टियों ने SC में दायर किया रिव्यू पिटिशन, EVM से VVPAT के 50 फीसदी मिलान की मांग

देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन दायर किया है। इन पार्टियों ने अदालत से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को ईवीएम से वीवीपीएटी के 50 फीसदी मिलान करने का निर्देश दे।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Apr 24, 2019 02:12 pm IST, Updated : Apr 24, 2019 02:12 pm IST
Supreme Court of India- India TV Hindi
Supreme Court of India

नई दिल्ली: देश की 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन दायर किया है। इन पार्टियों ने अदालत से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को ईवीएम से वीवीपीएटी के 50 फीसदी मिलान करने का निर्देश दे। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि हर विधानसभा में एक की बजाए पांच बूथों पर ईवीएम-वीवीपीएटी पर्चियों का औचक मिलान होगा। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर पार्टियों ने यह रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है।

आपको बता दें कि 21 विपक्षी पार्टियों द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। उस समय शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता है। गौरतलब है कि इस समय चुनाव आयोग हर विधानसभा क्षेत्र में किसी एक ईवीएम और वीवीपीएटी का औचक मिलान करता है। 

इस बार के चुनाव में कुल 10.35 लाख मतदान केंद्र हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 250 पोलिंग स्टेशन होते हैं। आयोग ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक पोलिंग स्टेशन पर वीवीपीएटी पर्चियों की काउंटिंग में एक घंटे का वक्त लगता है और 50 फीसदी की गिनती में औसतन 5.2 दिन लगेगा।

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