Thursday, May 09, 2024
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जावेद अख्तर मानहानि मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की याचिका को खारिज किया

अदालत ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को कंगना के खिलाफ जावेद की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था।

PTI Written by: PTI
Updated on: September 09, 2021 12:38 IST
kangana ranaut defamation case javed akhtar - India TV Hindi
Image Source : INSTA: KANGANA/AZMISHABANA18 अदालत ने मानहानि मामले को रद्द करने का आग्रह करने वाली कंगना की याचिका खारिज की

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे ने एक सितंबर को कंगना की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने आज कहा कि याचिका को खारिज किया जाता है।

कंगना रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी और कहा था कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ से कहा था कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के अंश पर गौर करने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया। उस साक्षात्कार के दौरान कंगना रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं। 

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जावेद अख्तर ने रनौत के खिलाफ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणी करने एवं बेबुनियाद आरोप लगाने को लेकर पिछले साल नवंबर में अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी। 

अदालत ने दिसंबर 2020 में, जुहू पुलिस को कंगना के खिलाफ जावेद की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया था और फिर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। इस साल फरवरी में अभिनेत्री के खिलाफ समन जारी किया गया था। 

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