1. Hindi News
  2. मनोरंजन
  3. बॉलीवुड
  4. कंगना रनौत को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक गिरफ्तारी और पूछताछ पर लगाई रोक

कंगना रनौत को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक गिरफ्तारी और पूछताछ पर लगाई रोक

 Written By: PTI
 Published : Jan 11, 2021 02:06 pm IST,  Updated : Jan 11, 2021 02:06 pm IST

कंगना रनौत और उनकी बहन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने पेश हुई थीं।

kangana ranaut sedition case- India TV Hindi
कंगना रनौत को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत  Image Source : INSTAGRAM: KANGANARANAUT

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजद्रोह और अन्य आरोपों में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी। अदालत ने मुंबई पुलिस को तब तक दोनों को पूछताछ के लिए तलब नहीं करने का भी निर्देश दिया। 

कंगना रनौत और उनकी बहन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं। इस बाबत पिछले साल नवंबर में अदालत को आश्वासन दिया गया था। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेशों के अनुरूप राजद्रोह के आरोपों में तथा सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के माध्यम से कथित रूप से नफरत फैलाने एवं सांप्रदायिक तनाव की कोशिश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। 

कंगना रनौत बहन रंगोली के साथ पहुंचीं बांद्रा पुलिस स्टेशन, कहा- मैं देश के लिए खड़ी थी, अब देश मेरा साथ दे

बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को रनौत तथा उनकी बहन के खिलाफ शिकायत के बाद जांच करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति मनीष पितले दोनों बहनों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें प्राथमिकी को और पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। 

सरकारी अभियोजक दीपक ठाकरे ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता आठ जनवरी को अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं। ठाकरे ने कहा, ‘‘वह (रनौत) हमारे पूछताछ पूरी करने से पहले ही यह दावा करते हुए चली गयीं कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं। हम पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाएंगे। सहयोग करने में क्या गलत है।’’

कंगना रनौत ने शेयर किया जीवन का मंत्र- जो फिट है वो हिट है

इस पर न्यायमूर्ति पितले ने कहा, ‘‘वह (रनौत) दो घंटे तक रहीं। क्या यह काफी नहीं है? आपको सहयोग के लिए और कितने घंटे चाहिए?’’ तब ठाकरे ने कहा कि पुलिस उनसे तीन और दिन तक पूछताछ करना चाहती है। 

शिकायतकर्ता साहिल अशरफ अली सैयद की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिहाज से और वक्त मांगा। तब अदालत ने मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी। अदालत ने कहा, ‘‘तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत भी जारी रहेगी। पुलिस तब तक याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाएगी।’’ 

Latest Bollywood News

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Bollywood से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें मनोरंजन