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कंगना रनौत-जावेद अख्तर मानहानि केस: बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री की याचिका, कहा - सुनवाई के दौरान पेश होना जरूरी

Written by: India TV Entertainment Desk
Published : Sep 01, 2021 05:33 pm IST, Updated : Sep 01, 2021 07:09 pm IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

Kangana Ranaut - India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/KANGANA RANAUT कंगना रनौत-जावेद अख्तर मानहानि केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अभिनेत्री की याचिका

कंगना रनौत के खिलाफ जावेद अख्तर की तरफ से दायार मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की अभिनेत्री की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में जल्द अंधेरी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 

अंधेरी कोर्ट ने कंगना के अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होने को कहा है, नहीं तो कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ वारेंट जारी किया जा सकता है। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दीकी के माध्यम से इस साल की शुरुआत में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी थी।

रनौत ने कहा कि निचली अदालत ने अपनी याचिका में शिकायतकर्ता या उसके खिलाफ शिकायत में नामित गवाहों से स्वतंत्र रूप से पूछताछ नहीं की, बल्कि जुहू पुलिस के विवेक पर निर्भर थी और उसके खिलाफ मामला शुरू किया।

बुधवार को, सिद्दीकी ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे की अध्यक्षता वाली एकल पीठ से कहा कि अख्तर की शिकायत की पुलिस जांच "एकतरफा" थी।

सिद्दीकी ने एचसी से कहा, "मेरे गवाहों से कभी पूछताछ नहीं की गई। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि किसी भी पक्ष को परेशान न किया जाए।"

अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने हालांकि पीठ को बताया कि मजिस्ट्रेट ने अख्तर की शिकायत और साक्षात्कार के कुछ अंश देखने के बाद पुलिस जांच का आदेश दिया था जिसमें रनौत ने कथित मानहानिकारक टिप्पणी की थी।

(इनपुट-दिनेश मौर्या/अतुल/पीटीआई)

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