Saturday, April 20, 2024
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Raj Kundra Pornography Case: एप बनाने वाली कंपनी के निदेशक से पुलिस ने की पूछताछ

राज कुंद्रा ने फरवरी 2019 में आर्म्सप्राइम मीडिया की स्थापना की थी। उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने बाद में अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के स्वामित्व वाली लंदन स्थित कंपनी केनरिन लिमिटेड को ऐप बेच दिया था।

PTI Written by: PTI
Updated on: August 05, 2021 7:22 IST
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Image Source : INSTAGRAM: RAJKUNDRA9 Raj Kundra Pornography Case: एप बनाने वाली कंपनी के निदेशक से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ  

बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने जिस ऐप के जरिये कथित तौर पर अश्लील सामग्री वितरित करने का काम किया, उसे विकसित करने वाली कंपनी के निदेशक ने पुलिस के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, राज कुंद्रा द्वारा स्थापित कंपनी आर्म्सप्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सौरभ कुशवाहा मुंबई अपराध शाखा की ‘प्रापर्टी सेल’ (संपत्ति से जुड़े मामलों के प्रकोष्ठ) के समक्ष पेश हुए। आर्म्सप्राइम द्वारा विकसित हॉटशॉट्स नामक ऐप के माध्यम से अश्लील फिल्में बनाने और वितरित करने के आरोपी कुंद्रा को पिछले महीने कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोरपे के साथ गिरफ्तार किया गया था। 

पुलिस के मुताबिक, राज कुंद्रा ने फरवरी 2019 में आर्म्सप्राइम मीडिया की स्थापना की थी। उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने बाद में अपने रिश्तेदार प्रदीप बख्शी के स्वामित्व वाली लंदन स्थित कंपनी केनरिन लिमिटेड को ऐप बेच दिया था।  

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'समाज के 'स्वास्थ्य' के लिए हानिकारक अपराध के आरोपी हैं राज कुंद्रा'

इससे पहले बीते मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प की जमानत की अर्जी खारिज करते हुये कहा है कि दोनों को जिस कथित अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, वह समाज के स्वास्थ्य के लिए ‘‘हानिकारक’’ था, और ऐसे मामलों में समाज के हित की ‘‘अनदेखी’’ नहीं की जा सकती है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस बी भाजीपाले ने ऐप्स के माध्यम से अश्लील सामग्री के कथित निर्माण और उसकी स्ट्रीमिंग से संबंधित मामले में 28 जुलाई को कुंद्रा और थोर्प की जमानत अर्जी खारिज करते हुये यह टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। 

राज कुंद्रा और रेयान थोर्प को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में है। आरोपियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है और यह कहते हुये अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है कि पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए के तहत जरूरी नोटिस जारी नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है।  

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