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'मंजुम्मेल बॉयज' के डायरेक्टर को बड़ी राहत, यौन शोषण केस में मिली अंतरिम बेल, कोर्ट ने इस शर्त के साथ दी जमानत

Written By: Priya Shukla Published : Mar 09, 2026 10:15 pm IST, Updated : Mar 09, 2026 10:15 pm IST

मंजुम्मेल बॉयज़ के निर्देशक चिदंबरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। निर्देशक को 2022 के एक यौन उत्पीड़न के मामले मामले में अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है।

Chidambaram- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM/@JFWBINGE डायरेक्टर चिदंबरम।

मलयालम फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज़' से सुर्खियां बटोरने वाले निर्देशक चिदंबरम अपनी फिल्म के अलावा एक यौन उत्पीड़न के केस के चलते भी चर्चा में रहे। डायरेक्टर को एक यौन उत्पीड़न के मामले में सलाखों के पीछे जाना पड़ा और अब एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा उन्हें इस मामले में बड़ी राहत मिली है। चिदंबरम को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चिंदरम को जमानत मिली है, जिनमें निर्देशक द्वारा जांच में सहयोग करना, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को इन्फ्लूएंस करने का प्रयास न करने की शर्तें शामिल हैं।

निर्देशक चिदंबरम पर आरोप

निर्देशक पर एक अभिनेत्री ने सेक्शुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। पीड़िता के बयान के आधार पर 28 फरवरी को एर्नाकुलम साउथ पुलिस स्टेशन में निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। निर्देशक पर सेक्शुअल असॉल्ट का केस करे वाली महिला एक एक्ट्रेस है, जिसका आरोप है कि चिदंबरम ने उन्हें 2022 में अपने कोच्चि स्थित अपार्टमेंट में बुलाया और उनके साथ सेक्शुअली बुरा बर्ताव किया। महिला की शिकायत पर चिंबरम के खिलाफ अधिकारियों ने आईपीसी की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया है। चिदंबरम की ओर से 3 मार्च को जमानत याचिकादायर की गई थी और अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चिदंबरम ने दायर की जवाबी याचिका

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चिदंबरम ने अपनी याचिका में कहा है कि शिकायतर्ता से उनकी मुलाकात फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज़' की शूटिंग के दौरान हुई थी, जहां उन्हें एक भूमिका के लिए चुना जा रहा था। चिदंबर के अनुसार, महिला के साथ उनका व्यवहार प्रोफेशनल था और आरोप लगाया कि महिला उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से ये सब कर रही है। बता दें, शिकायतकर्ता ने निर्देशक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके खिलाफ हर्जाने का मुकदमा भी दायर किया।

कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?

चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि घटना 2022 की है और याचिका दायर करने में चार साल की देरी हुई। कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की मानहानि सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकती। कोर्ट ने चिदंबरम को पुलिस जांच में सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं।

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