सैफ अली खान को प्रॉपर्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भोपाल के अंतिम शासक रहे नवाब हमीदुल्ला खान की निजी संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर जुलाई में हाईकोर्ट का आदेश आया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश में अभिनेता सैफ अली खान, उनकी बहन सोहा और सबा तथा मां शर्मिला टैगोर को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सैफ अली खान को राहत की खबर दी है।
क्या है पूरा मामला?
भोपाल के आखिरी नवाब रहे हमीदुल्लाह खान की 1960 में मौत हो गई थी। उनकी 3 बेटियां थीं अबीदा बेगम, सजीदा सुल्तान और राबिया बेगम। अबीदा बेगम ने 1950 में पाकिस्तान को अपना मुल्क चुना और वहां चली गईं। इसके बाद सजीदा खान इस शाही संपत्ति की बारिश बनी। सजीदा ने इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की थी। दोनों का बेटा मंसूर अली खान जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना गया, एक मशहूर क्रिकेटर बने। मंसूर अली खान ने शर्मिला टैगोर से शादी की और उनके तीन बच्चे हुए। सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। मंसूर अली खान की मौत के बाद सोहा, शर्मिला, सैफ और सबा अली खान इस संपत्ति के बारिश बने।
एनेमी (दुश्मन) प्रॉपर्टी एक्ट में उलझा मामला
साल 2017 में दुश्मन प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया था और 2018 में इसकी गाइड लाइन्स आईं। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया तो उसकी संपत्ति दुश्मन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कस्टडी में ले ली जाएगी। इसी मामले को लेकर बीते 30 जून को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें इस संपत्ति को सैफ अली खान, शर्मिला, सोहा और सबा को ट्रांसफर करने से रोक लगा दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।