Friday, March 29, 2024
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'द केरला स्टोरी' तमिलनाडु में नहीं हुई थी बैन, जानिए क्या था स्क्रीनिंग रोकने का कारण

तमिलनाडु सरकार ने 'द केरल स्टोरी' के निर्माताओं द्वारा दायर याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।

Reported By : IANS Written By : Poonam Shukla Updated on: May 16, 2023 18:39 IST
twitter- India TV Hindi
Image Source : TWITTER 'The Kerala Story'

'द केरल स्टोरी' की चर्चा इन दिनों हर जगह देखने को मिल रही है। फिल्म बॉक्स आफिस में दमदार कमाई कर रही है। वही कहा जा रहा था कि फिल्मों को 2 राज्यों में बैन किया गया था, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म 'द केरला स्टोरी' के निर्माताओं ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिया है कि राज्य सरकार ने फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाया है। पुलिस ने कहा कि मुस्लिम संगठनों के विरोध और आपत्ति के बावजूद फिल्म 19 थिएटर में रिलीज हुई, लेकिन खराब रिस्पॉन्स के चलते इसे हटा दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) ने अपने हलफनामे में कहा दुर्भावना से प्रेरित और प्रचार पाने के प्रयास में याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि इसे बैन कर दिया गया है, जबकि तमिलनाडु अपने सकारात्मक दायित्व का निर्वहन कर रहा है जिसमें फिल्म की स्क्रीनिंग की जा सकती है। दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।

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राज्य पुलिस ने तर्क दिया कि मल्टीप्लेक्स मालिकों ने फिल्म में किसी भी लोकप्रिय सितारों की अनुपस्थिति के कारण खराब बॉक्स ऑफिस संग्रह का हवाला देते हुए इसकी स्क्रीनिंग को रोकने का कारण बताया। इसने जोर देकर कहा कि राज्य कोई नियंत्रण नहीं रखता है और निर्णय थिएटर मालिकों का है और राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। पुलिस ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद 5 मई को पूरे राज्य में थिएटर मालिकों को फिल्म दिखाने की सुविधा दी गई। 'शैडो बैन' के खिलाफ फिल्म निर्माता की याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस पर पुलिस ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एक भी दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया है जो ये बताए कि तमिलनाडु ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाया है।

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हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने 25 डीएसपी सहित 965 से अधिक पुलिस कर्मियों को 21 सिनेमाघरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग की थी। शीर्ष अदालत ने 12 मई को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा था कि पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही फिल्म 'द केरला स्टोरी' को उनके राज्यों में प्रदर्शित क्यों नहीं किया जा सकता। 'द केरल स्टोरी' की कहानी केरल में धर्म परिवर्तन कर आतंकी संगठन से जुड़ने के ऊपर आधारित है। फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की 32,000 लड़कियां लापता हो गईं और बाद में आतंकवादी समूह, आईएसआईएस में शामिल हो गई थीं। इस फिल्म को जहां एक पक्ष सही कहानी बता कर इसका प्रचार कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसे मनगढ़ंत बताता नजर आ रहा है। ‘द केरल स्‍टोरी’ को सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है। वही इस फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। ‘द केरल स्टोरी’ में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी ने अहम रोल प्ले किया हैं। 40 करोड़ की लागत से बनी सुदीप्तो सेन की 'द केरल स्टोरी' 4 लड़कियों की कहानी पर आधारित है जिसमें 3 का ब्रेनवाश कर उन्हें दूसरे धर्म से ले जाकर उनका शोषण किया जा रहा दिखाया गया है। 

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