1. Hindi News
  2. Explainers
  3. Explainer: घर में कितना पैसा रख सकते हैं आप? वो सबकुछ जो आपको जरूर पता होना चाहिए

Explainer: घर में कितना पैसा रख सकते हैं आप? वो सबकुछ जो आपको जरूर पता होना चाहिए

 Edited By: Alok Kumar @alocksone
 Published : Mar 23, 2025 12:10 pm IST,  Updated : Mar 23, 2025 12:10 pm IST

Explainer: टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट यह स्पष्ट नहीं करता कि कोई व्यक्ति घर में कितनी नकदी रख सकता है। व्यक्ति वैध स्रोतों से प्राप्त और उचित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नकदी रख सकता है।

Money - India TV Hindi
पैसा Image Source : FILE

Explainer:आधुनिक समय में घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखने का चलन पहले की अपेक्षा कम हो चुका है। इसके पीछे तमाम कारण हैं, जिसमें डिजिटल लेनदेन का चलन बढ़ाना बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप घर पर नकदी रखते भी हैं तो उसकी लिमिट क्या है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हाल ही में एक जज के घर से नोटों का अंबार मिलने का दावा किया गया था। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि अपने घर में अधिकतम कितनी मात्रा में नकदी रखी जा सकती है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि आयकर अधिनियम में घर में नकदी रखने को लेकर कोई तय नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति घर या ऑफिस में कितनी भी नकदी रख सकता है, बशर्ते कि वह पैसा लीगल स्रोत से आया हो। अगर कमाई अवैध हुई तो कैश काले धन के रूप में माना जाता है। काले घर पर आयकर विभाग मोटा पेनल्टी वसूलता है। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। 

पैसा रखने की कोई लिमिट तय नहीं

घर में पैसा रखने की कोई लिमिट तय नहीं है। आप अपनी कमाई के हिसाब से जितना चाहें उतना नकद घर में रख सकते हैं। हालांकि, इसके पीछे शर्त यह है कि आपने यह पैसा सही तरीके से कमाया है और आपके पास उस कमाई का वाजिब सोर्स हो। अगर आपके घर में आयकर विभाग के अधिकारी छापा मारते हैं तो आपके पास उस पैसे का लीगल सबूत होना चाहिए। अगर आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) और बाकी डॉक्यूमेंट्स से ये साबित कर देते हैं कि ये पैसा आपकी कमाई या बचत का है, तो दिक्कत नहीं होगी।

क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स एक्ट यह स्पष्ट नहीं करता कि कोई व्यक्ति घर में कितनी नकदी रख सकता है। व्यक्ति वैध स्रोतों से प्राप्त और उचित दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित नकदी रख सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इनकम टैक्स एक्ट में अस्पष्टीकृत आय (Unexplained Income) से संबंधित स्पष्ट प्रावधान हैं, जो सेक्शन 68 से लेकर 69B तक में दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास काफी अधिक मात्रा में नकद राशि पाई जाती है, तो इनकम टैक्स अधिकारी उसके स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि वह पैसा कहां से आया है और उसकी पूरी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। घर में रखा कैश का स्रोत नहीं देने पर पैसा अघोषित आय के रूप में कर योग्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, अघोषित आय पर 78% की दर से कर लगाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 

नकदी लेने की क्या है लिमिट?

  • किसी एक दिन में ₹2 लाख से ज्यादा कैश में लेन-देन नहीं कर सकते हैं। 
  • शादी या फंक्शन में ₹2 लाख से ज्यादा कैश गिफ्ट लेने पर पेनल्टी हो सकती है।
  • किसी से ₹50,000 से ज्यादा कैश में गिफ्ट लेते हैं, तो उसका भी हिसाब देना होगा

आरबीआई भी नहीं लगाता प्रतिबंध 

आरबीआई के नियम में भी घर में कैश रखने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है। हालांकि, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो इसे बनाए गए कैश बुक से मेल खाना चाहिए। यहां तक ​​कि गैर-व्यवसायिक लोगों को भी ऐसी नकदी के स्रोत की व्याख्या करने की आवश्यकता है। यह बैंक से निकाली गई नकदी या अन्य स्रोतों से प्राप्त नकद रसीदें हो सकती हैं, जिसमें आपको मिले उपहार भी शामिल हैं।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Explainers से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।