बिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) कराने की तैयारी कर रखी है। चुनाव आयोग मतदाता सूची (Voter List) के अखिल भारतीय विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग पहले चरण में देश के 10 से 15 राज्यों में एसआईआर करा सकता है।
पहले इन 5 राज्यों में हो सकता है SIR
इन 10-15 राज्यों में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और बंगाल शामिल हो सकते हैं। इन 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इन राज्यों को प्राथमिकता दे सकता है। पूरे देश में SIR को लेकर लोगों में भी डर है, कहीं उनका नाम वोटर लिस्ट से न कट जाए।
बिहार में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम
बिहार में SIR के दौरान 47 लाख नाम कटे हैं। इसमें कई वैध वोटर भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में आप घबराएं नहीं, चुनाव आयोग ने वादा किया है कि कोई नाम बिना नोटिस के नहीं हटेगा और सुनवाई का मौका मिलेगा।
ऐसे बच सकता है आपका नाम
ऐसे में अगर आप अभी से तैयार रहें तो आपका नाम वोटर लिस्ट में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। यहां हम आपको बताएंगे कि क्या करने से आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट में रहेगा। आप वोट डालने के साथ ही अन्य फायदे भी उठा सकते हैं।
पहले करना होगा ये काम
सबसे पहले पक्का करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं। ECI की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर। "Search Your Name in Electoral Roll" पर क्लिक करें। यहां से EPIC नंबर (वोटर ID), मोबाइल नंबर या नाम/जिला डालकर सर्च करें। ये 2 मिनट में चेक हो जाएगा।
इन दस्तावेजों को माना गया वैलिड
अगर इस पर आपको अपना नाम नहीं दिखे तो घबराएं नहीं। आपको अगला स्टेप फॉलो करना होगा। ऐसे में आप दस्तावेजों का जखीरा तैयार करें। SIR के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर आएंगे और पहचान, पता और नागरिकता के अन्य दस्तावेज मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ECI ने ये दस्तावेज वैलिड माने हैं।
दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। साथ ही माइग्रेंट वोटरों के लिए राशन कार्ड, बिजली/पानी बिल, रेंट एग्रीमेंट जरूरी रहेगा। वैकल्पिक दस्तावेजों में PAN, MNREGA कार्ड, बैंक पासबुक दिखाना होगा।
जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तो BLO को बताएं
11 में दस्तावेजों में से 5 दस्तावेजों में जन्म तिथि/स्थान न हो, तो भी चलेगा। अगर जरूरी दस्तावेज नहीं हैं, तो BLO को बताएं। वे सरकारी डेटाबेस से मदद लेंगे। यदि आप माइग्रेंट हैं तो नए पते का प्रूफ (जैसे बिजली बिल) जरूर रखें।
भरना होगा ये फॉर्म
SIR में वोटर लिस्ट अपडेट के लिए Enumeration फॉर्म जरूरी हैं। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करें। Enumeration Form: सभी रजिस्टर्ड वोटरों को भरना है। इसे BLO देगा।
- Form 6: नया नाम जोड़ने या सुधार के लिए (18+ युवाओं के लिए)।
- Form 7: डुप्लिकेट/मृत नाम हटाने की आपत्ति।
- Form 8: पता, नाम, या डिटेल्स अपडेट करने के लिए।
- कैसे जमा करें?ऑनलाइन: nvsp.in पर लॉगिन करें।
- ऑफलाइन: BLO, ERO (Electoral Registration Officer), या तहसील ऑफिस में दें।
ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 7-15 दिन में क्लेम/आपत्ति दर्ज करें। फॉर्म की कॉपी रखें और रसीद लें। कहीं भी दिक्कत आने पर BLO से संपर्क बनाए रखें। आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए वह आपकी पूरा मदद करेगा।
7 दिन में कर सकते हैं अपील
अगर इसके बाद भी नाम कटने का नोटिस आए, तो 7 दिन में अपील करें। ERO और CEO तक दो-स्तरीय अपील सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को पारदर्शिता बरतने को कहा है। नाम कटने की वजह सार्वजनिक होगी।