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गुजरात में जहरीली शराब से 13 मौतें, 2 अभी भी अस्पताल में, 67 लोगों ने पी थी मेथनॉल वाली शराब

 Written By: Shakti Singh
 Published : Aug 23, 2026 01:48 pm IST,  Updated : Aug 23, 2026 01:48 pm IST

अधिकारियों के अनुसार कुल 67 लोगों ने मेथनॉल मिली जहरीली शराब का सेवन किया था। इनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, दो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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जहरीली शराब का सेवन करने वाला मरीज Image Source : X/ANI

गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार तक मौत का आंकड़ा 11 था। रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती चार लोगों में से दो अन्य की मौत हो गई। इससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। जहरीली शराब पीने वाले 67 लोगों में से दो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को अधिकारियों ने बताया था कि इलाज के दौरान तीन और लोगों की मौत होने के साथ ही जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर11 हो गई, जबकि चार अस्पताल में हैं। 

जिला प्रशासन के अनुसार, शनिवार को भावनगर सरकारी अस्पताल में हार्दिक किलजी (36) और अविनाश परमार (54) की मौत हुई, जबकि संजय डोडिया ने सूरत के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि कुल 67 लोगों ने मेथनॉल मिले जहरीले शराब का सेवन किया था। मेथनॉल अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। 

पुलिस अधिकारी का बयान

एक अधिकारी ने शनिवार को बताया था, "फिलहाल चार लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए 28 अन्य लोगों को छुट्टी दे दी गई है। अधिकारियों ने उन 24 लोगों का भी पता लगाया, जिन्होंने शराब पी थी, ताकि उनकी चिकित्सकीय जांच की जा सके। जांच में वे सभी स्वस्थ पाए गए।" उन्होंने बताया कि इस घटना में अब तक मृतकों की संख्या 11 हो गई है। 

21 में से 13 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि जहरीली शराब मामले के संबंध में वरतेज थाने में दर्ज प्राथमिकी में नामजद 21 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात में शराब बनाना, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है तथा यह राज्य 'शराबबंदी वाले राज्य' के रूप में जाना जाता है। पुलिस के अनुसार, पीड़ितों ने भारत में निर्मित लोकप्रिय विदेशी शराब (आईएमएफएल) ब्रांड के नाम वाली बोतलों में पैक की गई जहरीली शराब का सेवन किया था।

10 दिन की पुलिस हिरासत में हैं आरोपी

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और मद्य निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या, मिलावट और जहर देने जैसे आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले की जांच राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) को सौंप दी गई है। यह गुजरात पुलिस की विशेष इकाई है, जो पूरे राज्य में अवैध शराब और जुआ गतिविधियों पर नजर रखती है। (इनपुट- पीटीआई)

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