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पुलिसकर्मियों ने लूट के 3 आरोपियों को दीं भयानक यातनाएं, प्राइवेट पार्ट पर डाला पेट्रोल और मिर्च पाउडर, मुकदमा दर्ज

 Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Mar 29, 2025 09:34 pm IST,  Updated : Mar 29, 2025 09:34 pm IST

गुजरात के सूरत में पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने लूट के 3 आरोपियों को ऐसी भयानक यातनाएं दी हैं कि कोर्ट को खुद इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ा है।

Surat- India TV Hindi
सूरत में पुलिसकर्मियों का सामने आया क्रूर रूप Image Source : PTI/REPRESENTATIVE PIC

सूरत: गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिसकर्मियों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। पुलिसकर्मियों ने लूट के 3 आरोपियों को इतनी भयानक यातनाएं दी हैं, जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। पुलिसकर्मियों ने न केवल इन आरोपियों की बेरहमी से पिटाई की बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर पेट्रोल और मिर्च पाउडर डाल दिया। अब इस मामले को सूरत की एक कोर्ट ने स्वत: संज्ञान में लिया है और 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

सूरत की एक अदालत ने लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को टॉर्चर करने के मामले में 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने आरोपियों के गुप्तांगों पर पेट्रोल और मिर्च पाउडर डालकर उन्हें यातनाएं दी और उनके साथ मारपीट की। 

पीड़ितों की पहचान सौरभ शर्मा (19), राकेश वाघ (22) और सुबोध रमानी (23) के रूप में हुई है। इन तीनों के बयान के आधार पर पंचम अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रद्धा एन फल्की की अदालत ने खुद जांच की और पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें तलब करने का आदेश पारित किया। 

कोर्ट ने तीनों आरोपियों और एक चिकित्सक के बयानों पर गौर किया। उसने साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड समेत कई दस्तावेजों पर भी संज्ञान लिया। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा पाया गया कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर चोट पहुंचाने और डराने धमकाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध किया है। 

अदालत में दर्ज कराई गई शिकायत में तीनों आरोपियों ने कहा कि कांस्टेबल वानर, जयपाल सिंह, नारायण सिंह और पुलिस वाहन चालक शैतान सिंह समेत पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज करायी तो वे उनपर गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2015 के तहत मामला दर्ज कर देंगे। 

इस मामले में पीड़ितों को 28 जनवरी की रात ज्ञानेश्वर सपकाल से 89,820 रुपये मूल्य का सोने का ‘पेंडेंट’ (एक प्रकार का गहना) और गले की चेन लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। (इनपुट: भाषा)

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